{"_id":"64279026ff8bdd1f4a07bbb5","slug":"life-imprisonment-to-the-convict-who-beheaded-his-brother-with-an-axe-there-was-a-dispute-14-months-ago-2023-04-01","type":"story","status":"publish","title_hn":"Ujjain: कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर भाई की हत्या करने वाले दोषी को आजीवन कारावास, 14 महीने पहले हुआ था विवाद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Ujjain: कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर भाई की हत्या करने वाले दोषी को आजीवन कारावास, 14 महीने पहले हुआ था विवाद
Sat, 01 Apr 2023 07:31 AM IST
अंकिता विश्वकर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन
Published by: अंकिता विश्वकर्मा
Updated Sat, 01 Apr 2023 07:31 AM IST
सार
आरोपी रामेश्वर के खिलाफ धारा 302 में प्रकरण दर्ज कर पूरा मामला अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक सक्सेना के न्यायालय में पेश किया था। जहां न्यायाधीश ने दोनों पक्षों पर सुनवाई करते हुए दोषी को आजीवन कारावास व 200 रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
विज्ञापन
हत्या के दोषी को आजीवन कारावास
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
करीब 14 माह पूर्व उन्हेल थाना क्षेत्र में स्थित ग्राम पानखेड़ी में दो भाइयों के बीच हुए विवाद में एक भाई ने दूसरे भाई पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी गर्दन काट दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी । इस मामले मे उन्हेल थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया था और पूरा मामला न्यायालय में पेश किया था, जिसमें शुक्रवार को न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
प्रकरण की जानकारी देते हुए उपसंचालक अभियोजन डॉ साकेत व्यास ने बताया कि 2 जनवरी 2022 को जगदीश और रामेश्वर जो कि दो भाई हैं, निवासी पानखेड़ी के बीच किसी बात को लेकर बड़ा विवाद हो गया था, जिसमे रामेश्वर ने जगदीश के साथ मारपीट कर उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था, जिससे गर्दन कटने से जगदीश की मौत हो गई थी। इस मामले मे उन्हेल थाना पुलिस ने आरोपी रामेश्वर पिता तोलाराम के खिलाफ धारा 302 में प्रकरण दर्ज कर पूरा मामला अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक सक्सेना के न्यायालय में पेश किया था। जहां न्यायाधीश ने दोनों पक्षों पर सुनवाई करते हुए आरोपी रामेश्वर को आजीवन कारावास व 200 रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
विज्ञापन
प्रकरण की जानकारी देते हुए उपसंचालक अभियोजन डॉ साकेत व्यास ने बताया कि 2 जनवरी 2022 को जगदीश और रामेश्वर जो कि दो भाई हैं, निवासी पानखेड़ी के बीच किसी बात को लेकर बड़ा विवाद हो गया था, जिसमे रामेश्वर ने जगदीश के साथ मारपीट कर उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था, जिससे गर्दन कटने से जगदीश की मौत हो गई थी। इस मामले मे उन्हेल थाना पुलिस ने आरोपी रामेश्वर पिता तोलाराम के खिलाफ धारा 302 में प्रकरण दर्ज कर पूरा मामला अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक सक्सेना के न्यायालय में पेश किया था। जहां न्यायाधीश ने दोनों पक्षों पर सुनवाई करते हुए आरोपी रामेश्वर को आजीवन कारावास व 200 रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
विज्ञापन
