फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Child marriage should not happen on Devuthani Ekadashi, Collector formed parties at development block level

Ujjain News: देवउठनी एकादशी पर रुकेंगी नाबालिगों की शादी, जानें बाल विवाह रोकने के लिए कलेक्टर का पूरा प्लान

Sat, 09 Nov 2024 08:56 AM IST
उज्जैन ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन Published by: उज्जैन ब्यूरो Updated Sat, 09 Nov 2024 08:56 AM IST
विज्ञापन
Child marriage should not happen on Devuthani Ekadashi, Collector formed parties at development block level
बाल विवाह रोकने के लिए कलेक्टर ने बनाई टीम

देवउठनी एकादशी के अवसर पर जिले में संभावित बाल विवाहों को रोकने के लिए कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत सख्त कदम उठाते हुए प्रत्येक विकासखंड में विशेष टीमों का गठन किया है। इन टीमों में सीईओ जनपद पंचायत, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी, और संबंधित थाना प्रभारी शामिल होंगे। ये दल अपने क्षेत्र में होने वाले सामूहिक विवाहों में वर-वधु की आयु की जांच करेंगे। यदि वर की आयु 21 वर्ष से कम और वधु की आयु 18 वर्ष से कम पाई जाती है, तो तुरंत विवाह रोकने और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन

विकासखंडवार दलों का गठन

  • उज्जैन विकासखंड: सीईओ जनपद पंचायत उज्जैन, समस्त परियोजना अधिकारी, थाना प्रभारी भैरवगढ़, चिमनगंज मंडी, देवासगेट, जीवाजीगंज, पंवासा, नागझिरी, खाराकुआं, कोतवाली, माधवनगर, महाकाल, नरवर, नीलगंगा, नानाखेड़ा और विशेष किशोर पुलिस इकाई।

    विज्ञापन
  • घट्टिया विकासखंड: सीईओ जनपद पंचायत घट्टिया, परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास, थाना प्रभारी घट्टिया और सेक्टर पर्यवेक्षक।

    विज्ञापन
    विज्ञापन
  • तराना विकासखंड: सीईओ जनपद पंचायत तराना, परियोजना अधिकारी, थाना प्रभारी तराना, कायथा, माकड़ोन और सेक्टर पर्यवेक्षक।

  • खाचरौद विकासखंड: सीईओ जनपद पंचायत खाचरौद, परियोजना अधिकारी, थाना प्रभारी खाचरौद, उन्हेंल, नागदा, बिरलाग्राम और सेक्टर पर्यवेक्षक।

  • महिदपुर विकासखंड: सीईओ जनपद पंचायत महिदपुर, परियोजना अधिकारी, थाना प्रभारी महिदपुर, झारड़ा, राघवी और सेक्टर पर्यवेक्षक।

  • बड़नगर विकासखंड: सीईओ जनपद पंचायत बड़नगर, परियोजना अधिकारी, थाना प्रभारी बड़नगर, भाटपचलाना, इंगोरिया और सेक्टर पर्यवेक्षक।
     

सख्त कार्रवाई का आदेश

बाल विवाह की सूचना मिलने पर टीम तुरंत विवाह स्थल पर जाकर बाल विवाह रोकने और कानून के अनुसार कार्रवाई करेगी। बाल विवाह में सम्मिलित बारातियों, विवाह स्थल मालिक, टेंट हाउस, खानसामे, केटरर, काजी, पंडित और प्रिंटिंग प्रेस के मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सामूहिक विवाह आयोजनों के लिए आयु प्रमाण पत्र के साथ वर-वधु की सूची और फोटो प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

शिकायत कहां करें
बाल विवाह की शिकायतें 1098 चाइल्ड लाइन या जिला बाल संरक्षण अधिकारी कार्यालय के नंबर 0734-2510040 पर की जा सकती हैं, और शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय रखा जाएगा।

देवउठनी एकादशी पर ना हो बाल विवाह, कलेक्टर ने विकासखण्ड स्तर पर किया दलो का गठन

देवउठनी एकादशी पर ना हो बाल विवाह, कलेक्टर ने विकासखण्ड स्तर पर किया दलो का गठन

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed