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फिरौती मामले में भय्यू जी महाराज के पूर्व ड्राइवर समेत तीन आरोपी भेजे जेल

Wed, 19 Dec 2018 07:48 PM IST
संदीप भट्ट भाषा, इंदौर
भाषा, इंदौर Published by: संदीप भट्ट Updated Wed, 19 Dec 2018 07:48 PM IST
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three accused, including former driver of bhayyuji maharaj were sent to jail In the ransom case
भय्यूजी महाराज
आत्महत्या करने वाले आध्यात्मिक गुरु भय्यू महाराज के पूर्व ड्राइवर समेत तीन लोगों को जमानत देने से जिला अदालत ने बुधवार को इंकार कर दिया। इन्हें भय्यू महाराज के परिचित वकील को पांच करोड़ रुपये की फिरौती के लिये धमकाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 
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प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमएफसी) अंशु चौहान ने भय्यू महाराज के पूर्व ड्राइवर कैलाश पाटिल और उसके दो साथियों -अनुराग रोजिया और सुमित श्रीवास की जमानत याचिका दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद खारिज कर दी। इसके साथ ही, उन्हें न्यायिक हिरासत के तहत जेल भेजने का आदेश दिया। 
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जिला अभियोजन अधिकारी मोहम्मद अकरम शेख ने बताया कि तीनों आरोपियों को 13 दिसंबर को गिरफ्तार किया था। वे पिछले छह दिनों से पुलिस हिरासत में थे। पुलिस हिरासत अवधि खत्म होने के बाद उन्हें बुधवार को अदालत में पेश किया गया था। 
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शेख ने बताया कि पाटिल और उसके दो साथियों पर आरोप है कि उन्होंने भय्यू महाराज के परिचित वकील निवेश बड़जात्या को 10 दिसंबर को फोन कर उससे पांच करोड़ रुपये की फिरौती मांगी और यह रकम न चुकाये जाने की सूरत में उन्हें जान से मार डालने की धमकी दी।


उन्होंने बताया कि पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ के आधार पर मामले की विस्तृत जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक भय्यू महाराज (50) ने यहां अपने बाइपास रोड स्थित बंगले में 12 जून को लायसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी।
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