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MP News: मिलावटी लड्डू बेचना पड़ा महंगा, सिंगोड़ी के होटल संचालक को कोर्ट ने सुनाई छह माह कारावास की सजा
Fri, 24 Nov 2023 01:19 PM IST
अंकिता विश्वकर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिंगरौली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिंगरौली
Published by: अंकिता विश्वकर्मा
Updated Fri, 24 Nov 2023 01:19 PM IST
सार
Singrauli News: मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वाले होटल संचालक को न्यायालय ने सजा सुनाई है। जांच के दौरान रिपोर्ट में मगज के लड्डू अमानत स्तर के पाए गए थे। न्यायालय ने आरोपी होटल संचालक को छह माह के कारावास की सजा सुनाई है।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
घटिया स्तर का लड्डू बेचने वाले होटल संचालक को छह माह की सजा और भारी अर्थदंड से दंडित किया गया है। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अभयदीप सिंह ठाकुर ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी मीना कुमरे ने गत 31 अगस्त 2017 को निरीक्षण के दौरान सिंगोडी स्थित साबरी स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट में जांच की थी, इस दौरान दुकान में चाय, समोसे, जलेबी, मगज लड्डू मानत स्तर के नहीं होने के संदेह के आधार पर विश्लेषण के लिए नमूना लिया गया था और जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया था।
जांच के दौरान रिपोर्ट में मगज के लड्डू अमानत स्तर के पाए गए थे, जिसके तहत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर संचालक के खिलाफ मामले को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। गुरुवार के दिन तमाम साक्ष्यों, गवाहों के बयान सुनने के बाद दोष सिद्ध पाए जाने पर न्यायालय ने आरोपी रेस्टोरेंट संचालक 36 वर्षीय मुजीब पिता शेख अजीज साबरी को छह माह के कारावास और पचास हजार रुपए के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
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जांच के दौरान रिपोर्ट में मगज के लड्डू अमानत स्तर के पाए गए थे, जिसके तहत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर संचालक के खिलाफ मामले को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। गुरुवार के दिन तमाम साक्ष्यों, गवाहों के बयान सुनने के बाद दोष सिद्ध पाए जाने पर न्यायालय ने आरोपी रेस्टोरेंट संचालक 36 वर्षीय मुजीब पिता शेख अजीज साबरी को छह माह के कारावास और पचास हजार रुपए के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
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