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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   A young man was brutally beaten up on the charge of theft

Shivpuri: कपड़े उतरवाए, बेल्ट से पीटा, मोबाइल लेने गए युवक पर चोरी का इल्जाम...तीन पर केस दर्ज; जानें मामला

Mon, 17 Feb 2025 02:45 PM IST
शिवपुरी ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिवपुरी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिवपुरी Published by: शिवपुरी ब्यूरो Updated Mon, 17 Feb 2025 02:45 PM IST
सार

सीहोर थाना प्रभारी राघवेंद्र यादव ने बताया कि हमने मारपीट की धाराओं में प्रकरण कायम कर लिया है। विवेचना के दौरान बयानों में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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A young man was brutally beaten up on the charge of theft
मारपीट का फोटो - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

शिवपुरी जिले के सीहोर थानांतर्गत मोबाइल चोरी के संदेह में गांव के तीन युवकों ने अपने पड़ोसी को बंधकर बनाकर उसकी निर्मम मारपीट कर दी। युवक की मारपीट की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने तीनों युवकों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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बेरहमी से मारपीट कर दी
करैरा अनुविभाग के सीहोर थाना क्षेत्र में 32 साल का युवक दूसरे के घर में घुस गया। घर वालों ने पकड़कर कपड़े उतार दिए और फिर लात-घूसों व बेल्ट से बेरहमी से मारपीट कर दी। पुलिस ने मारपीट करने वाले तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। युवक का कहना है कि वह चार्जिंग में लगा मोबाइल लेने गया था। सीहोर 5 निवासी फरियादी मनीष 32 पुत्र कल्याण पचौरी का कहना है कि 15 फरवरी की रात 8 बजे मेरा 5 मोबाइल रामसेवक कुशवाह के घर चार्जिंग पर लगा था। मोबाइल लेने गया तो रामसेक, हाकिम कुशवाह और सतीश कुशवाह तीनों गालियां देने लगे। कहने लगे कि हमारे घर क्यों आया है। मैंने कहा कि मैं अपना मोबाइल लेने आया हूं। इसी बात पर तीनों ने पकड़ लिया और मेरे हाथ पैर बांध कर लात-घूसों, बेल्ट से मारपीट कर दी।
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वीडियो वायरल के बाद मामला दर्ज
पुलिस ने इस मामले में एक्शन मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद लिया। सीहोर थाना प्रभारी राघवेंद्र यादव ने बताया कि हमने मारपीट की धाराओं में प्रकरण कायम कर लिया है। विवेचना के दौरान बयानों में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में पुलिस ने सीहोर निवासी रामसेवक कुशवाह, हाकिम कुशवाह और सतीश कुशवाह के खिलाफ बीएनएस की धारा 296, 127 (2) 115(2), 351(2) 3(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।
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