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Sehore: नाबालिग से बलात्कार करने का मामला, आरोपी को 20 वर्ष के कारावास व अर्थदण्ड से किया दंडित

Wed, 07 Aug 2024 07:41 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर Published by: शबाहत हुसैन Updated Wed, 07 Aug 2024 07:41 PM IST
सार

Sehore: विशेष पॉक्सो न्यायालय आष्टा सीहोर के द्वारा निर्णय पारित करते हुए अभियुक्त नरेन्द्र भालसे थाना आष्टा को धारा 3/4(2) पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10000  रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

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The accused got one year imprisonment for raping a minor
नाबालिग से बलात्कार करने का मामला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

विशेष लोक अभियोजक देवेन्द्र सिंह ठाकुर ने बताया गया कि अभियोजन मामला संक्षेप में यह कि दिनांक 07/04/23 को अभियोक्त्री के पिता ने थाना आष्टा जिला सीहोर आकर इस आशय की मौखिक सूचना दी कि दिनांक 07/04/23 को सुबह के समय 7 बजे वह अपनी पत्नी के साथ ईंट बनाने के कार्य हेतु खदान चला गया था, घर पर उसकी मां तथा अभियोक्त्री व उसके छोटे भाई-बहन थे।

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शाम के समय लगभग 5 बजे जब वह अपनी पत्नी के साथ घर आया तब अभियोक्त्री घर पर नहीं थी। उसकी मां ने उसे बताया कि दिन के समय लगभग 12:30 बजे अभियोक्त्री अपनी सहेली के घर जाने का बोलकर घर से गई थी जोकि वापस नहीं आयी है। उसने व उसकी पत्नी ने अभियोक्त्री की आस पड़ोस में व रिश्तेदारी में तलाश की, किंतु उसका कोई पता नहीं चला। उसे शंका है कि कोई अज्ञात व्यक्ति अभियोक्त्री को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है।
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विवेचना के दौरान अभियोक्त्री 09/04/23 को अभियुक्त नरेन्द्र् के साथ थाना अंजड जिला बडवानी से दस्तयाब हुई, जिसके संबंध में दस्त्याबी पंचनामा तैयार किया। अभियोक्त्री के द्वारा अपने पुलिस कथन में यह बताया कि अभियुक्त उससे शादी करने के लिये बोलता था। दिनांक 07/04/23 को अभियुक्त ने उसे फोन करके देवास बुलाया तब वह बस से देवास गई। अभियुक्त उसे देवास के एक होटल में ले गया और वहां पर उसके साथ बलात्कार किया। 

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