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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Sehore news: Ten years imprisonment for illegally cultivating and selling ganja

Sehore News: गांजे की अवैध खेती और बिक्री के दोषी को 10 साल की सजा, एक लाख जुर्माना; जानें

Fri, 02 May 2025 03:24 PM IST
सीहोर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर Published by: सीहोर ब्यूरो Updated Fri, 02 May 2025 03:24 PM IST
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Sehore news: Ten years imprisonment for illegally cultivating and selling ganja
जिला कोर्ट

गांजे की अवैध खेती और बिक्री के मामले में विशेष न्यायाधीश ने आरोपी विनोद कलोता पिता हीरासिंह उर्फ हरिसिंह, निवासी ग्राम डाबरी को दोषी करार देते हुए 10 साल के सश्रम कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

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अभियोजन के अनुसार, 20 दिसंबर 2021 को थाना पार्वती में पदस्थ उपनिरीक्षक एवं थाना प्रभारी विक्रम आदर्श को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम डाबरी में एक व्यक्ति अपने खेत पर बने मकान में अवैध रूप से गांजे की खेती कर उसे बेच रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आरोपी से नाम पूछने पर उसने खुद को विनोद कलोता बताया।

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विनोद की तलाशी लेने पर उसकी जेब से 100 रुपये का नोट मिला। घर की तलाशी में उसकी अधिपत्य की एक प्लास्टिक की बोरी मिली, जिसमें भूरे-हरे रंग की पत्तियां थीं। मकान के बगल में काली पन्नी से ढकी हुई सूखी टहनियाँ भी मिलीं, जो गांजे के पौधों जैसी प्रतीत हो रही थीं। खेत में भी गांजे जैसे पौधे लगे हुए पाए गए। जब विनोद से गांजा रखने का लाइसेंस मांगा गया, तो वह कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।

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पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक कांटे से तौलकर जब्त की गई तीनों सामग्रियों का बोरी सहित कुल वजन 27 किलो 420 ग्राम पाया। इसके बाद आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर थाना पार्वती में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया और विवेचना उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

अदालत का फैसला
सुनवाई के बाद विशेष न्यायालय ने आरोपी को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8(सी) सहपठित धारा 20(बी)(ii)(सी) के तहत दोषी पाया और उसे 10 साल के सश्रम कारावास तथा एक लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक रेखा चौरसिया ने की।


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