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MP News: जानलेवा हमला के मामले में पति-पत्नी को दस-दस साल की जेल, तीन साल पहले का है मामला

Tue, 29 Nov 2022 06:09 PM IST
अरविंद कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर Published by: अरविंद कुमार Updated Tue, 29 Nov 2022 06:09 PM IST
सार

मध्यप्रदेश के सीहोर जिले में बुधनी न्यायालय ने तीन साल पुराने मामले में सजा सुनाई है। कोर्ट ने दस-दस साल की सजा और जुर्माने से दंडित किया है।

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Husband and wife get 10 years in jail for murderous attack in sehore
(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

सीहोर जिले में मामूली बात पर दराते और डंडे से जानलेवा हमला करने वाले पति-पत्नी को बुधनी न्यायालय ने दस-दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक रामेश्वर यादव ने बताया कि फरियादी धुर सिंह भिलाला ने जिला अस्पताल होशंगाबाद में करीब तीन साल पहले 12 जून 2019 को इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि वह ग्राम महू कला में रहता है और खेती किसानी का काम करता है।

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करीब साढ़े नौ बजे रात की बात है, वह उसके घर के बाहर बैठा था। इसी दौरान पड़ोसी बबलू भिलाला और उसकी पत्नी सुनीता उसके पास आए और बोले कि बच्ची निर्मला को कहां भगाए हैं। मेरे द्वारा जानकारी नहीं होने की बात कही गई तो बबलू भिलाला गाली-गलौज करने लगा और जान से मारने की नीयत से सुनीता ने उसे डंडे से मारा, जिससे उसे सिर में चोटें आई। 
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वहीं, उसके पति बबलू ने दराते से मारा जिससे उसके दाहिने हाथ के पंजे, बाएं हाथ के कंधे से काफी खून बहने लगा। रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त गण के खिलाफ बुधनी पुलिस ने धारा-294, 307, 34 भादवि का मामला दर्जकर विवेचना के बाद अभियोग सत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। पक्षों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश बुधनी मनीष लोवंशी ने अभियुक्त बबलू भिलाला पिता मुन्नालाल और सुनीता भिलाला पत्नी बबलू भिलाला निवासी देवगांव बुधनी को धारा-307 (397/34) भादसं में 10-10 साल का सश्रम कारावास और दो-दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

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