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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Sehore: Video viral of Ashta district CEO taking bribe, said in clarification – everyone is collecting support money for the family on the death of the engineer

सीहोर: आष्टा जनपद सीईओ निलंबित, रिश्वत लेते हुए वीडियो हो रहा था वायरल, सफाई में कहा- सब इंजीनियर के निधन पर परिवार के लिए सहयोग राशि एकत्र कर रहे

Sat, 22 Jan 2022 04:21 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर Published by: दिनेश शर्मा Updated Sat, 22 Jan 2022 04:21 PM IST
सार

सीहोर जिले के जनपद पंचायत आष्टा के सीईओ का रिश्वत लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है| वीडियो के अनुसार सीसी रोड फाइल पर साइन कराने के एवज में 7500 रुपये दिए जा रहे हैं। भोपाल से अब उनके निलंबन का आदेश जारी हो गया है।  

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Sehore: Video viral of Ashta district CEO taking bribe, said in clarification – everyone is collecting support money for the family on the death of the engineer
Sehore: वायरल वीडियो में ड्रॉज में कोई रुपये रखते नजर आ रहा है, वहीं सीईओ ने सहयोग राशि की बात कही। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सीहोर जिले के जनपद पंचायत आष्टा के सीईओ का रिश्वत लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है| वीडियो के अनुसार सीसी रोड फाइल पर साइन कराने के एवज में 7500 रुपये दिए जा रहे हैं। पटेल ने इसे बदनाम करने की साजिश बताया है। हालांकि भोपाल से उनके निलंबन का आदेश जारी हो गया है। 
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जानकारी के अनुसार वीडियो जनपद पंचायत आष्टा के सीईओ दिवाकर पटेल का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि सीईओ दिवाकर पटेल की दराज में एक कर्मचारी पैसे रख रहा है। वीडियो में सुना जा सकता है कि सीसी रोड फाइल पर साइन कराने के एवज में 7500 रुपये दिए जा रहे हैं। किसी ने इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया।
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इसके बाद दिवाकर पटेल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए अपनी सफाई दी है। उन्होंने लिखा है कि सब माखन लाल इंजीनियर के निधन होने पर उनकी फैमिली को सहयोग की राशि इकट्ठा की जा रही है, जिसमें हम 75 हजार की राशि एकत्र कर चुके हैं। जिसकी राशि कुछ लोग मुझे भी दे रहे हैं। यह वीडियो मुझे बदनाम करने के लिए किया गया है, जो सही नहीं है। कमीश्नर कार्यालय भोपाल संभाग से जारी आदेश में कहा गया है कि पटेल का यह कृत्य घोर कदाचार की श्रेणी में आता है, और मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम का उल्लंघन है। इसके लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। 
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