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सीहोर: गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रमों के लिए राज्य शासन ने जारी किए दिशा-निर्देश, सिर्फ जिला मुख्यालय पर होगा परेड का आयोजन
Sun, 23 Jan 2022 10:45 PM IST
अंकिता विश्वकर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर
Published by: अंकिता विश्वकर्मा
Updated Sun, 23 Jan 2022 10:45 PM IST
सार
कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए गणतंत्र दिवस पर होने वाली परेड का आयोजन सिर्फ जिला मुख्यालयों में किया जाएगा। पिछले साल भी कोरोना संक्रमण के चलते परेड का आयोजन केवल जिला मुख्यालय में ही किया गया था।
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गणतंत्र दिवस पर सिर्फ जिला मुख्यालय पर होगा परेड का आयोजन
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए राज्य शासन ने गणतंत्र दिवस आयोजन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। गणतंत्र दिवस पर होने वाली परेड का आयोजन सिर्फ जिला मुख्यालयों में किया जाएगा। पिछले साल भी कोरोना संक्रमण के चलते परेड का आयोजन केवल जिला मुख्यालय में ही किया गया था।
राज्य शासन के दिशा- निर्देश
1. गणतंत्र दिवस पर राज्य के समस्त महत्वपूर्ण शासकीय भवनों एवं ऐतिहासिक स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा।
2. जिला मुख्यालय में मुख्य अतिथि ध्वजारोहण करेंगे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संदेश का वाचन किया जाएगा।
3. परेड का आयोजन सिर्फ जिला मुख्यालय पर होगा। परेड में एनएसएस, स्काउट गाइड एवं शौर्यादल आदि की टुकड़ियां शामिल नही होंगी। सिर्फ झांकियां निकाली जाएंगी।
4. शिक्षण संस्थाओं में कार्यालय प्रमुख द्वारा ध्वजारोहण, राष्ट्रगान का आयोजन किया जाएगा।
5. गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में कक्षा 1 से 10वीं तक के बच्चों को शामिल नहीं किया जाएगा।
6. जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत कार्यालयों में प्रशासकीय समिति प्रधान द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा तथा राष्ट्रगान होगा।
7. ऐसे जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत जहां प्रशासकीय समिति के प्रधान उपलब्ध नहीं होने की दशा में कार्यालय प्रमुख द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा।
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8. नगर पालिका एवं नगर परिषद कार्यालय में अध्यक्ष द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। शेष नगरीय निकायों में मुख्य नगर पालिका अधिकारी ध्वजारोहण करेंगे।
9. ध्वज संहिता का पालन सुनिश्चित कराने के लिये प्रत्येक स्तर पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये गये हैं।
10. कार्यक्रम स्थलों पर प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की आवश्यक व्यवस्था अनिवार्य रूप से करने और कार्यक्रम स्थल पर हैण्ड सेनेटाइजर, मास्क एवं सामाजिक दूरी आदि का विशेष ध्यान रखने के साथ कोरोना वायरस संक्रमण के संबंध में जारी सभी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।
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राज्य शासन के दिशा- निर्देश
1. गणतंत्र दिवस पर राज्य के समस्त महत्वपूर्ण शासकीय भवनों एवं ऐतिहासिक स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा।
2. जिला मुख्यालय में मुख्य अतिथि ध्वजारोहण करेंगे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संदेश का वाचन किया जाएगा।
3. परेड का आयोजन सिर्फ जिला मुख्यालय पर होगा। परेड में एनएसएस, स्काउट गाइड एवं शौर्यादल आदि की टुकड़ियां शामिल नही होंगी। सिर्फ झांकियां निकाली जाएंगी।
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4. शिक्षण संस्थाओं में कार्यालय प्रमुख द्वारा ध्वजारोहण, राष्ट्रगान का आयोजन किया जाएगा।
5. गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में कक्षा 1 से 10वीं तक के बच्चों को शामिल नहीं किया जाएगा।
6. जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत कार्यालयों में प्रशासकीय समिति प्रधान द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा तथा राष्ट्रगान होगा।
7. ऐसे जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत जहां प्रशासकीय समिति के प्रधान उपलब्ध नहीं होने की दशा में कार्यालय प्रमुख द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा।
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8. नगर पालिका एवं नगर परिषद कार्यालय में अध्यक्ष द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। शेष नगरीय निकायों में मुख्य नगर पालिका अधिकारी ध्वजारोहण करेंगे।
9. ध्वज संहिता का पालन सुनिश्चित कराने के लिये प्रत्येक स्तर पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये गये हैं।
10. कार्यक्रम स्थलों पर प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की आवश्यक व्यवस्था अनिवार्य रूप से करने और कार्यक्रम स्थल पर हैण्ड सेनेटाइजर, मास्क एवं सामाजिक दूरी आदि का विशेष ध्यान रखने के साथ कोरोना वायरस संक्रमण के संबंध में जारी सभी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।
