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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Sehore: One year rigorous imprisonment to two people for transporting illegal liquor, also a fine of 25 thousand

सीहोर: अवैध शराब का परिवहन करने पर दो लोगों को एक-एक साल का सश्रम कारावास, 25 हजार का अर्थदंड भी

Fri, 11 Mar 2022 07:50 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर Published by: दिनेश शर्मा Updated Fri, 11 Mar 2022 07:50 PM IST
सार

सीहोर न्यायालय ने अवैध शराब का परिवहन करने वाले आष्टा के दो आरोपियों को एक-एक साल के सश्रम कारावास एवं पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
 

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Sehore: One year rigorous imprisonment to two people for transporting illegal liquor, also a fine of 25 thousand
दो आरोपियों को एक-एक साल का कारावास दिया गया है। - फोटो : istock

विस्तार

अवैध शराब का परिवहन करने वाले आष्टा के दो आरोपियों को सीहोर न्यायालय ने एक-एक साल के सश्रम कारावास एवं पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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अभियोजन के अनुसार आरक्षी केन्द्र आष्टा में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ देवेन्द्र सिंह जादौन को 8 मार्च 2016 को कंजर मूवमेंट की सूचना मिली थी। इसमें पता चला था कि शुजालपुर तरफ से एक मारुति वैन क्रमांक एम.पी.09 एफए 3261 अवैध रूप से शराब आष्टा लाई जा रही है। पुलिस ने घेराबंदी कर गाड़ी पकड़ ली। वैन में प्रकाश कुशवाहा बैठा था एवं अमित जैन गाड़ी चला रहा था। वैन को चैक करने पर अंदर सीट के नीचे 04 पेटी देशी प्लेन मदिरा बरामद की गई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिलाष जैन ने अभियुक्तगण अमित हुकुमचंद जैन, उम्र-27 वर्ष निवासी पटवारी कॉलोनी अलीपुर आष्टा और प्रकाश डालचंद कुशवाहा, उम्र 35 वर्ष, निवासी शास्त्री कॉलोनी आष्टा दोषी करार देते हुए 1-1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 25,000-25,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
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