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सीहोर: चिटफंड कंपनी के नाम पर 16 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने वाले दिल्ली के आरोपी को आष्टा कोर्ट ने सुनाई पांच साल की सजा
Sun, 27 Feb 2022 02:31 PM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Sun, 27 Feb 2022 02:31 PM IST
सार
सीहोर जिले की आष्टा कोर्ट ने चिटफंड कंपनी के नाम पर 16 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने वाले दिल्ली के एक आरोपी को पांच साल के सश्रम कारावास और एक लाख 48 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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16 करोड़ की धोखाधड़ी करने के आरोपी को पांच साल की सजा सुनाई गई।
- फोटो : Social Media
विस्तार
मीडिया सेल प्रभारी जिला सीहोर केदार सिंह कौरव ने बताया कि आवेदकगण द्वारा थाना आष्टा में शिकायत की कि अभियुक्त सतनाम सिंह रंधावा व उसके साथियों ने चिटफंड कंपनी जीएन डेयरीज लिमिटेड एवं जीएन गोल्ड लिमिटेड के निदेशक/प्रबंधक के पद पर रहते हुए अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा आवेदकगण से एकमुश्त व किश्तों में राशि 16 करोड़ 3 लाख 55 हजार 53 रुपये निवेश कराए थे।
निवेश के समय लुभावने आश्वासन देते हुए कहा था कि उनके द्वारा निवेश की गई राशि परिपक्वता समयावधि दो गुना हो जाएगी। आवेदकगण द्वारा जब परिपक्वता तिथि पर राशि प्राप्त करने पंहुचे तो उन्हें पता चला कि आरोपी ने आवेदकगण के द्वारा जमा की गई राशि का बईमानीपूर्वक निजी उपयोग कर लिया गया। आवेदकगण की उक्त शिकायत पर से थाना आष्टा में 916/16 अंतर्गत धारा 406/34 भादवि एवं धारा 6(1) निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना में आई साक्ष्य के आधार पर धारा 420 का इजाफा किया गया एवं संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग-पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
न्यायाधीश सुरेश कुमार चौबे ने अभियुक्त सतनाम सिंह रंधावा पिता बलवंत सिंह रंधावा नि. एफ-240 विकासपुरी नई दिल्ली को धारा 420 भादवि में 05 वर्ष सश्रम कारावास एवं कुल 1,48,000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्ररकण में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक विजेन्द्र सिंह ठाकुर ने की।
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निवेश के समय लुभावने आश्वासन देते हुए कहा था कि उनके द्वारा निवेश की गई राशि परिपक्वता समयावधि दो गुना हो जाएगी। आवेदकगण द्वारा जब परिपक्वता तिथि पर राशि प्राप्त करने पंहुचे तो उन्हें पता चला कि आरोपी ने आवेदकगण के द्वारा जमा की गई राशि का बईमानीपूर्वक निजी उपयोग कर लिया गया। आवेदकगण की उक्त शिकायत पर से थाना आष्टा में 916/16 अंतर्गत धारा 406/34 भादवि एवं धारा 6(1) निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना में आई साक्ष्य के आधार पर धारा 420 का इजाफा किया गया एवं संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग-पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
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न्यायाधीश सुरेश कुमार चौबे ने अभियुक्त सतनाम सिंह रंधावा पिता बलवंत सिंह रंधावा नि. एफ-240 विकासपुरी नई दिल्ली को धारा 420 भादवि में 05 वर्ष सश्रम कारावास एवं कुल 1,48,000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्ररकण में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक विजेन्द्र सिंह ठाकुर ने की।
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