MP News: सीहोर के 15 बीज केन्द्र के बीज लाइसेंस होंगे निरस्त, दुकानदारों में मचा हड़कंप
MP News: खरीफ वर्ष 2023 से रबी वर्ष 2023-24 में बीज गुण नियंत्रण अन्तर्गत जिले में लिये गये 15 बीज केन्द्र से बीज नमूना एवं परीक्षण परिणाम के आधार पर बीज लाइसेंस निलंबन एवं निरस्त की कार्रवाई की गई। इससे दुकानदारों में हड़कंप की स्थिति है।
विस्तार
उप संचालक एवं पदेन अनुज्ञापन प्राधिकारी बीज तथा किसान कल्याण कृषि विकास विभाग के केके पाण्डे ने बताया कि बीज गुण नियंत्रण अंतर्गत जिले में 15 बीज केन्द्रों से बीज नमूना प्रशिक्षण में फेल होने पर बीज लाइसेंस के निलंबन निरस्त की कार्रवाई की गई है। जिले में कुल पंजीयन बिक्री केंद्र 373 है। जिसमें शासकीय एवं सहकारी संस्था 82 एवं 291 निजी संस्था कार्यरत है।
बीज एवं उर्वरक केन्द्रों से बीज नमूना परीक्षण के लिए लिये गये थे। उनमें वेदांत ट्रेडर्स बकतरा, एस आर कृषि सेवा केंद्र बकतरा, जय नमामि कृषि सेवा केंद्र भैरूंदा, पटेल कृषि एंड हार्डवेयर पिपलिया मीरा, सिटोलिया कृषि सेवा केंद्र रेहटी, मां लक्ष्मी कृषि सेवा केंद्र लाडकुई, राजपूत ट्रेडर्स गोपालपुर, जय बलराम बेदखेड़ी आष्टा, प्राथमिक बीज उत्पादक एवं विपणन संघ मर्यादित नौगांव, राजेश कृषि सेवा केंद्र भैरूंदा, सांई कृपा कृषि सेवा केंद्र भैरूंदा, सांई कृपा कृषि सेवा केंद्र रेहटी, किसान कृषि सेवा केंद्र रेहटी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखंड सीहोर के बीज लाईसेंस निलंबन एवं रिरस्त की कार्रवाई की गई है। इन केन्द्रों से घान, मक्का, गेहूं और चना बीज के नमूने लिये गये जो परीक्षण में अमानक पाये गये है।
उर्वरक विक्रय केन्द्र रेहटी का उर्वरक अनुज्ञप्ति निलंबित
खरीफ वर्ष-2023 में उर्वरक विक्रय केन्द्र मेसर्स पालीवाल खाद भंडार रेहटी का वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी पदेन उर्वरक निरीक्षक बुदनी द्वारा निरीक्षण के दौरान चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड गढ़ेपान कोटा राजस्थान द्वारा निर्मित का नमूना लिया जाकर प्रयोगशाला परीक्षण के लिए भेजा गया था। प्रयोगशाला में प्राप्त विश्लेषण रिपोर्ट में उर्वरक नमूना अमानक पाये जाने पर क्रय-विक्रय एवं स्थानांतरण से प्रतिबंधित किया गया है। उप संचालक एवं पदेन अनुज्ञापन प्राधिकारी बीज तथा किसान कल्याण कृषि विकास विभाग के केके पाण्डे द्वारा कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया। सूचना पत्र का उत्तर समाधान कारक नहीं पाये जाने के कारण उर्वरक (नियंत्रण) आदेश का उल्लंघन पाये जाने से आपको जारी खुदरा उर्वरक अनुज्ञप्ति आदेश तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।
