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Sagar: मतदान सामग्री वितरण के समय नशे की हालत में कर्मचारियों के साथ की अभद्रता, पीठासीन अधिकारी सस्पेंड

Tue, 21 May 2024 09:08 AM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सागर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सागर Published by: शबाहत हुसैन Updated Tue, 21 May 2024 09:08 AM IST
सार

Sagar: कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक आर्य ने रहली तहसील के शासकीय उ.मा. विद्यालय के माध्यमिक शिक्षक राम सिंह ठाकुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया। 
 

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Misbehavior with drunken employees at the time of distribution of voting material.
पीठासीन अधिकारी सस्पेंड - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

लोकसभा निर्वाचन में राम सिंह ठाकुर को विधानसभा क्षेत्र 041-सागर में मतदान दल क्रमांक 2210 में पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया था। दिनांक 06.05.2024 को मतदान सामग्री वितरण के समय उन्होंने नशे की हालत में अन्य कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया था, जिसकी जानकारी अधिकारियों को लगने पर उनका थाना प्रभारी बहेरिया के माध्यम से चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया।

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जिसके अनुसार उनके द्वारा मादक पदार्थ (शराब) का सेवन करना प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है। उनका यह कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 एवं 23 का उल्लंघन है, जो कि अवचार है। अतः ठाकुर को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियत्रंण एवं अपील) के नियम 1966 के नियम 9 के अनुसार तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में  ठाकुर का मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय रहली निर्धारित किया गया है एवं नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।

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