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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Ratlam: Hut MLA gets relief from MP MLA court, anticipatory bail in the case of demanding bribe of one crore.

Ratlam: झोपड़ी वाले विधायक को MP MLA कोर्ट से राहत, एक करोड़ की रिश्वत मांगने के मामले में मिली अग्रिम जमानत

Thu, 14 Mar 2024 09:21 PM IST
दिनेश शर्मा अमर उजाला, न्यूज डेस्क, रतलाम
अमर उजाला, न्यूज डेस्क, रतलाम Published by: दिनेश शर्मा Updated Thu, 14 Mar 2024 09:21 PM IST
सार

रतलाम जिले के सैलाना विधानसभा क्षेत्र के विधायक कमलेश्वर डोडियार पर बाजना के मेडिकल संचालक तपन राय सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर एक करोड़ रुपये रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। FIR के 14 दिन बाद गुरुवार को इंदौर के एमपी एमएलए कोर्ट से विधायक डोडियार को जमानत मिल गई है।

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Ratlam: Hut MLA gets relief from MP MLA court, anticipatory bail in the case of demanding bribe of one crore.
सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

रतलाम जिले की सैलाना विधानसभा के विधायक कमलेश्वर डोडियार को एक करोड़ रुपये रिश्वत मांगने के मामले में दर्ज प्रकरण में एमपी एमएलए कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने डोडियार की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें राहत प्रदान की है। 
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रतलाम जिले के सैलाना विधानसभा क्षेत्र के विधायक कमलेश्वर डोडियार पर बाजना के मेडिकल संचालक तपन राय सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर एक करोड़ रुपये रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। मामले में जांच के बाद एसपी राहुल कुमार लोढ़ा के निर्देश पर सैलाना थाने पर 29 फरवरी को एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद से विधायक डोडियार फरार चल रहे थे। FIR के 14 दिन बाद गुरुवार को इंदौर के एमपी एमएलए कोर्ट से विधायक डोडियार को जमानत मिल गई है।
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क्या था मामला
रतलाम जिले के बाजना निवासी मेडिकल संचालक तपन राय ने विधायक कमलेश्वर डोडियार व उनके प्रतिनिधि दशरथ डोडियार पर पर एक करोड़ रुपये मांगने का आरोप लगाया था। इसकी शिकायत तपन राय ने पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा से भी की थी। 29 फरवरी को सैलाना पुलिस ने जांच में सामने आए साक्ष्यों के आधार पर विधायक डोडियार के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज किया था। मामले में इंदौर एमपी एमएलए कोर्ट ने शर्तों के साथ विधायक डोडियार को जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि वे बिना अनुमति के देश से बाहर नहीं जाएंगे। साथ ही पुलिस जब भी उन्हें बुलाएगी उन्हें पेश होना पड़ेगा और पुलिस जांच में सहयोग करना पड़ेगा।
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