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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   POCSO court sentenced life imprisonment to accused of raping minor and one year imprisonment to his accomplice

Sehore: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद, सहयोगी को एक साल का कारावास; पॉक्सो अदालत ने सुनाया फैसला

Wed, 01 Feb 2023 04:18 PM IST
हिमांशु प्रियदर्शी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मध्य प्रदेश
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मध्य प्रदेश Published by: हिमांशु प्रियदर्शी Updated Wed, 01 Feb 2023 04:18 PM IST
सार

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने उसे फोन पर प्रपोज किया था। फिर कुछ दिन बाद उसने मुझे जावर जोड़ पर मिलने बुलाया। जहां वह अपने एक दोस्त के साथ आया था। इसके बाद वह मुझे एक गांव में ले गया और वहां मुझसे सात-आठ दिन तक कई बार दुष्कर्म किया।

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POCSO court sentenced life imprisonment to accused of raping minor and one year imprisonment to his accomplice
अदालत। - फोटो : amar ujala

विस्तार

मध्यप्रदेश के सीहोर कोर्ट ने नाबालिग को भगा ले जाने और उससे दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस वारदात में आरोपी का साथ देने वाले शख्स को एक साल के कारावास की सजा दी गई है। आरोपी ने नाबालिग को फोन पर पर प्रपोज किया था। उसने कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। इसके बाद वह विवाह का झांसा देकर अपने दोस्त के साथ 16 साल की किशोरी को भगा ले गया और उसकी अस्मत लूट ली। 

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इस मामले में यह फैसला सीहोर कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अशोक भारद्वाज ने सुनाया। उन्होंने मामले के आरोपी अर्जुन शर्मा (24) जो रतलाम के थाना ताल क्षेत्र के इयरबास का रहने वाला है, को धारा 5/6 पॉक्सों में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं एससी/एसटी एक्ट में आजीवन कारावास से दंडित किया। इसके अलावा उसके सहयोगी जगदीश सूर्यवंशी (23) को अपहरण के सहयोग में 1-1 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया गया। 
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मीडिया सेल प्रभारी केदार सिंह कौरव ने बताया कि थाना जावर में पीड़िता के पिता ने अपनी बेटी के 26 अगस्त 2020 को गुम होने के संबंध में दिनांक 28 अगस्त 2020 को रिपोर्ट लिखाई थी। उसमें बताया गया था कि पीड़िता घर से बिना बताए कहीं चली गई है, आस-पास तलाश किए जाने के बाद भी नहीं मिली। पुलिस ने पीडि़ता को आठ-नौ दिन बाद आरोपी के कब्जे से बरामद किया। 
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'मुझे फोन पर किया था प्रपोज'
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसकी उम्र 16 वर्ष है। सात-आठ महीने पहले दिन में मोबाइल पर किसी लड़के का फोन आया था। उसने मुझसे पूछा कि कौन बोल रहा है? मैंने कहा कि आप कौन हो? जवाब में उसने अपना नाम अर्जुन शर्मा बताया फिर मैंने फोन काट दिया। शाम को फिर उसी नंबर से फोन आया। फोन उसी लड़के का था। उसने कहा कि मुझे आपकी आवाज पसंद है, मुझे आपसे फ्रेंडशिप करनी है तो मैंने हां बोल दिया। इसके बाद हमारी आपस में मोबाइल से बात होने लगी। इसके 14- 15 दिन बाद अर्जुन ने मुझे फोन पर प्रपोज किया कि मैं तुमसे प्यार करता हूं तो मैंने भी हां बोल दिया। 

अर्जुन ने मुझे बताया था कि वह रतलाम में रहता है। अर्जुन मुझसे बोलता था कि तुम मुझे बहुत पसंद हो मुझे तुमसे शादी करना है। फिर 24 अगस्त 2020 को अर्जुन का फोन आया। उसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, अपन शादी कर लेंगे। तुम मेरे साथ चलो तो मैंने बोला की अभी मैं छोटी हूं। पढ़ाई करना चाहती हूं। 

'सात-आठ अपने साथ रख कर किया दुष्कर्म'
पीड़िता ने बताया कि इसके एक दिन बाद अर्जुन का 25 अगस्त को फिर फोन आया। वह कहने लगा मुझे तुमसे मिलना है। तुम कल जावर जोड़ पर आ जाना। मैं मिलने गई तो अर्जुन अपनी बाइक से मार्केट में दिन के 12 बजे आया। उसके साथ उसका दोस्त जगदीश भी था। अर्जुन मुझसे बोला की हमारे साथ चलो। अर्जुन मुझे एक गांव में ले गया और मुझे सात-आठ दिन तक अपने साथ रखा। वहां उसने मेरे साथ एक से अधिक बार दुष्कर्म किया। 


मामले की जांच और अनुसंधान के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने अंतिम बहस के दौरान अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपियों को दोषी सिद्ध किया। पीड़िता को न्यायालय द्वारा 50 हजार रुपये प्रतिकर दिए जाने का आदेश किया गया।

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