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OBC Quota in NEET: आरक्षण के खिलाफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई अब जनवरी में
Mon, 27 Dec 2021 04:39 PM IST
रवींद्र भजनी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: रवींद्र भजनी
Updated Mon, 27 Dec 2021 04:39 PM IST
सार
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की वैकेशन बेंच ने NEET अंडरग्रेजुएट काउंसलिंग में 27% OBC कोटा को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। अब नियमित बेंच ही इसे जनवरी में सुनेगी।
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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वैकेशन बेंच ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) में 27% OBC आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। इस मामले की सुनवाई अब 3 जनवरी के बाद हाईकोर्ट की नियमित बेंच करेगी। वैकेशन बेंच ने कहा कि रिजर्वेशन संबंधी सभी मामले रेगुलर बेंच को ही भेजे जाए।
जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस विवेक कुमार अग्रवाल की वैकेशन बेंच के सामने सोमवार को अनारक्षित वर्ग के चार छात्रों ने याचिका लगाई थी। इस पर पहले से विचाराधीन याचिकाओं के साथ सुनवाई होनी थी। इस दौरान सरकार की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल आरके वर्मा और सरकार की ओर से नियुक्त विशेष वकील रामेश्वर सिंह ठाकुर एवं विनायक प्रसाद शाह ने कहा कि कोर्ट ने 1 सितंबर 2021 के आदेश में कहा था कि किसी भी प्रकरण में अंतरिम आदेश जारी नहीं होगा। इन सभी प्रकरणों को एक साथ सुना जाएगा। इस पर वैकेशन बेंच ने सोमवार को 14% OBC आरक्षण पर यथास्थिति बनाए रखने के साथ ही इस मामले की सुनवाई रेगुलर बेंच में होने की व्यवस्था दी है। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता आदित्य संघी ने पैरवी की।
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जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस विवेक कुमार अग्रवाल की वैकेशन बेंच के सामने सोमवार को अनारक्षित वर्ग के चार छात्रों ने याचिका लगाई थी। इस पर पहले से विचाराधीन याचिकाओं के साथ सुनवाई होनी थी। इस दौरान सरकार की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल आरके वर्मा और सरकार की ओर से नियुक्त विशेष वकील रामेश्वर सिंह ठाकुर एवं विनायक प्रसाद शाह ने कहा कि कोर्ट ने 1 सितंबर 2021 के आदेश में कहा था कि किसी भी प्रकरण में अंतरिम आदेश जारी नहीं होगा। इन सभी प्रकरणों को एक साथ सुना जाएगा। इस पर वैकेशन बेंच ने सोमवार को 14% OBC आरक्षण पर यथास्थिति बनाए रखने के साथ ही इस मामले की सुनवाई रेगुलर बेंच में होने की व्यवस्था दी है। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता आदित्य संघी ने पैरवी की।
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