फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   New motor vehicle law will be implemented in Madhya Pradesh after public awareness

मध्यप्रदेश में जन जागरूकता के बाद लागू किया जाएगा नया मोटर वाहन कानून

Sun, 01 Sep 2019 07:56 PM IST
Gaurav Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Gaurav Pandey Updated Sun, 01 Sep 2019 07:56 PM IST
विज्ञापन
New motor vehicle law will be implemented in Madhya Pradesh after public awareness
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : पेक्सेल्स

मध्यप्रदेश की कांग्रेस नीत सरकार ने रविवार को कहा कि पूरे देश में एक सितंबर से लागू होने वाले मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम को अभी राज्य में लागू नहीं किया जाएगा जिसमें जुर्माने को काफी बढ़ा दिया गया है। मध्यप्रदेश के विधि और विधायी कार्य मंत्री पीसी शर्मा ने रविवार को कहा कि मध्यप्रदेश में एक सितंबर से नए मोटर वाहन नियम लागू नहीं होंगे। 

विज्ञापन


शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र द्वारा निर्धारित किए गए जुर्माने को कम करने के लिए कोई अधिसूचना जारी नहीं की है, लेकिन सरकार इस मामले को लेकर केंद्र सरकार के संपर्क में है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री द्वारा केंद्र के साथ चर्चा करने के बाद ही इस अधिनियम को लागू करेगी।

विज्ञापन

'नए नियमों को धीरे-धीरे समझेंगे लोग'

उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार को नियमों को लागू करने से पहले पूरे प्रदेश में जागरूकता फैलानी होगी, ताकि लोगों को पता लगे कि नए मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करने पर कितना जुर्माना लगने वाला है। शर्मा ने कहा, ‘ये चीजें धीरे-धीरे लोगों की आदत में आएंगी। लोगों को पता लगेगा कि इतना जुर्माना लगने वाला है। उसके बाद इसको लागू करेंगे।’ 

विज्ञापन
विज्ञापन

'आखिर कितने लोगों को जेल भेजेंगे?'

उन्होंने कहा, ‘किसी ने यदि दोपहिया चलाने के दौरान यदि हेलमेट नहीं पहना तो उस पर 5,000 रूपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि वह नहीं दे पाया, तो जेल हो सकती है। कितने लोगों को जेल भेजेंगे?’ 


उन्होंने बढ़े जुर्माने के बारे में हल्के-फुल्के अंदाज में कहा, ‘अभी जब यातायात नियम तोड़ने पर 250-500 रुपये का जुर्माना लगता है, तब मुझे दिन में (लोगों द्वारा परोक्ष रूप से मदद के लिए) 25-50 फोन आ जाते हैं। अगर जुर्माना 5,000 लगने लगा तो मुझे अपना फोन ही बंद करना पड़ेगा।’ 

नए कानून में बढ़ाया गया है जुर्माना

उल्लेखनीय है कि नए कानून के तहत हेलमेट या सीट बेल्ट नहीं पहनने पर 1000 रुपये का जुर्माना किया जाएगा जो कि पहले 100 रुपये था। वहीं बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर पहले 500 रुपये का जुर्माना लगता था जिसे बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है। जुर्माना नहीं देने पर व्यक्ति को तीन महीने की सजा का सामना करना पड़ेगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed