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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Neemuch: Husband used to doubt character, murdered him along with brother, life imprisonment to murdered wife

Neemuch: पति करता था चरित्र पर संदेह, भाई के साथ उतारा मौत के घाट, हत्यारन पत्नी को आजीवन कारावास

Wed, 10 Jan 2024 09:57 PM IST
दिनेश शर्मा अमर उजाला, न्यूज डेस्क, नीमच
अमर उजाला, न्यूज डेस्क, नीमच Published by: दिनेश शर्मा Updated Wed, 10 Jan 2024 09:57 PM IST
सार

नीमच कोर्ट ने पति की हत्या में दोषी पाते हुए पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले में महिला के भाई और उसके दोस्त को कोर्ट पहले ही उम्रकैद दे चुका था, तब महिला फरार थी। 

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Neemuch: Husband used to doubt character, murdered him along with brother, life imprisonment to murdered wife
जेल में महिला - फोटो : demo pics

विस्तार

नीमच में पति की हत्या करने वाली पत्नी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पति उसके चरित्र पर शक करता था, इसी से तंग आकर उसने अपने भाई और उसके दोस्त के साथ मिलकर पति को मार डाला था। भाई और उसके दोस्त को कोर्ट पहले ही उम्रकैद सुना चुका था। बुधवार को पत्नी को भी कोर्ट ने सजा सुना दी।
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अभियोजन उपसंचालक बीएस ठाकुर ने बताया कि 24 जून 2017 को पुखराज पिता बंशीलाल औड़ की सड़ी लाश पुलिस को मिली थी। जांच में पाया गया कि उसकी हत्या कर फेंका गया है। जांच में पुलिस को पता चला है कि उसकी पत्नी ने ही उसकी हत्या की है। जांच के बाद तीन आरोपी जिसमें मृतक की पत्नी मायाबाई, साला भीमा व उसका दोस्त कालु उर्फ कारूलाल के विरुद्ध धारा 302, 201, 120बी, 34 के अंतर्गत मामला दर्ज कर जांच में लिया गया।
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पुलिस ने जांच में पाया कि मृतक पुखराज अपनी पत्नी मायाबाई पर शंका करता था। 20 जून 2017 को पुखराज अपनी नातरे लायी पत्नी मायाबाई के साथ 10 हजार रुपये लेकर साले की शादी में जाने के लिए उदयपुर (राजस्थान) रवाना हुआ तब  योजना बनाकर रास्ते में मायाबाई ने उसके भाई भीमा औढ़ व कारूलाल भील से मिलकर उसके पति की पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी व रुपये व एटीएम लेकर लाश जंगल में ही छोड़ कर फरार हो गए। 
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शासन द्वारा इस प्रकरण को जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण के रूप में चिन्हित किया गया। प्रकरण के विचारण के दौरान मायाबाई फरार हो गई थी। भीमा व कालु उर्फ कारूलाल भील को तत्कालीन माननीय अपर सत्र न्यायालय ने दिनांक 17 नवम्बर 2019 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। बाद में मायाबाई को गिरफ्तार किया गया। बुधवार को मायाबाई पति पुखराज ओढ़ (36) निवासी-ग्राम ब्राम्हणों का गुड़ा, जिला उदयपुर (राजस्थान) को अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा आजीवन कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड एवं धारा 201 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत सात वर्ष के सश्रम कारावास व 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
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