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MP Panchyat Chunav: पंचायत चुनाव में आरक्षण के लिए पहली अधिसूचना आज, नगरीय निकाय चुनाव बाद में होंगे
Fri, 20 May 2022 02:47 PM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Fri, 20 May 2022 02:47 PM IST
सार
सुप्रीम कोर्ट के ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने के फैसले के बाद चुनाव की तैयारी भी तेज हो गई है। पंचायत चुनाव से पहले नगरीय निकाय चुनाव आयोजित होंगे। पंचायत चुनाव में आरक्षण की पहली अधिसूचना आज जारी होगी।
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मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
सुप्रीम कोर्ट के ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने के फैसले के बाद चुनाव की तैयारी भी तेज हो गई है। पंचायत चुनाव से पहले नगरीय निकाय चुनाव आयोजित होंगे। पंचायत चुनाव में आरक्षण की पहली अधिसूचना आज जारी होगी।
प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के बीच गुरुवार को बैठक हुई। इसके बाद सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण तय करने का कार्यक्रम जारी कर दिया। इसकी अधिसूचना शुक्रवार यानी आज जारी की जाएगी। आरक्षण की प्रक्रिया 25 मई तक पूरी करनी होगी। इसके साथ ही आरक्षण के लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट आदेश के अनुसार 50% से ज्यादा आरक्षण की सीमा नहीं होगा। सबसे पहले एससी और एसटी वर्ग के लिए आरक्षण तय होगा। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत के साथ ही नगरीय निकाय चुनाव का भी कार्यक्रम जारी करेगा। निकाय चुनाव की शुरुआत जुलाई के प्रथम सप्ताह हो सकती है।
सरकार की तरफ से बैठक में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर चर्चा की गई। इसमें पंचायत चुनाव पहले कराने के पीछे तर्क दिया गया कि बारिश में पंचायत के चुनाव कराने में दिक्कत हो सकती है। गांवों में बारिश में चुनाव कराने में दिक्कत जाएगी जबकि शहरों या नगरों में बारिश में चुनाव कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
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वहीं, राज्य निर्वाचन आयोग ने पिछले चार साल में तीन साल एक ही स्थान पर जमे अधिकारियों और कर्मचारियों को हटाने के लिए नोटिस भी जारी किया है। इसके तहत डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, सीईओ जिला पंचायत, सीएमओ, नगर निगम आयुक्त समेत कई अधिकारी हटेंगे।
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प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के बीच गुरुवार को बैठक हुई। इसके बाद सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण तय करने का कार्यक्रम जारी कर दिया। इसकी अधिसूचना शुक्रवार यानी आज जारी की जाएगी। आरक्षण की प्रक्रिया 25 मई तक पूरी करनी होगी। इसके साथ ही आरक्षण के लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट आदेश के अनुसार 50% से ज्यादा आरक्षण की सीमा नहीं होगा। सबसे पहले एससी और एसटी वर्ग के लिए आरक्षण तय होगा। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत के साथ ही नगरीय निकाय चुनाव का भी कार्यक्रम जारी करेगा। निकाय चुनाव की शुरुआत जुलाई के प्रथम सप्ताह हो सकती है।
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सरकार की तरफ से बैठक में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर चर्चा की गई। इसमें पंचायत चुनाव पहले कराने के पीछे तर्क दिया गया कि बारिश में पंचायत के चुनाव कराने में दिक्कत हो सकती है। गांवों में बारिश में चुनाव कराने में दिक्कत जाएगी जबकि शहरों या नगरों में बारिश में चुनाव कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
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वहीं, राज्य निर्वाचन आयोग ने पिछले चार साल में तीन साल एक ही स्थान पर जमे अधिकारियों और कर्मचारियों को हटाने के लिए नोटिस भी जारी किया है। इसके तहत डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, सीईओ जिला पंचायत, सीएमओ, नगर निगम आयुक्त समेत कई अधिकारी हटेंगे।
