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MP News: एक लाख भर्ती के लिए नियम जारी, 50 से ज्यादा खाली पद वाले विभाग में तीन चरणों में होगी भर्ती
Sat, 19 Nov 2022 09:42 AM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Sat, 19 Nov 2022 09:42 AM IST
सार
सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी नियमों के अनुसार, जिन विभागों में एक से 50 तक के पद खाली हैं, वहां पर एक बार में ही भर्ती की जाएगी। जहां 51 से 500 पद खाली हैं, वहां पर दो चरणों में भर्ती होगी। वहीं, 500 से अधिक होने पर भर्ती तीन चरणों में की जाएगी।
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- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
मध्यप्रदेश सरकार ने एक लाख पदों पर भर्ती करने के लिए नियम जारी कर दिए हैं। शुक्रवार को जारी नियम के अनुसार, प्रदेश में खाली पदों के अनुसार तीन चरणों में 2024 तक भर्ती होगी। तृतीय श्रेणी पदों पर भर्तियां राज्य, संभाग और जिला स्तर पर की जाएगी।
सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी नियमों के अनुसार, जिन विभागों में एक से 50 तक के पद खाली हैं, वहां पर एक बार में ही भर्ती की जाएगी। जहां 51 से 500 पद खाली हैं, वहां पर दो चरणों में भर्ती होगी। वहीं, 500 से अधिक होने पर भर्ती तीन चरणों में की जाएगी।
भर्ती नियम में साफ किया गया है कि डाइंग कैडर में किसी प्रकार की भर्ती नहीं होगी। अनुबंधित वाहनों पर चालकों की सीधी भर्ती नहीं की जाएगी, जिन विभागों के पास स्वयं के वाहन हैं, उनको चालक को आउटसोर्स करने को कहा गया है। यह पद 73 प्रतिशत आरक्षण के साथ भरे जाएंगे। इसमें एसटी को 20 प्रतिशत, एससी को 16 प्रतिशत, ओबीसी को 27 प्रतिशत और आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग से 10 प्रतिशत पद भरे जाएंगे। इसके बाद बचे पदों को अनारक्षित वर्ग से भरा जाएगा।
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सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी नियमों के अनुसार, जिन विभागों में एक से 50 तक के पद खाली हैं, वहां पर एक बार में ही भर्ती की जाएगी। जहां 51 से 500 पद खाली हैं, वहां पर दो चरणों में भर्ती होगी। वहीं, 500 से अधिक होने पर भर्ती तीन चरणों में की जाएगी।
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भर्ती नियम में साफ किया गया है कि डाइंग कैडर में किसी प्रकार की भर्ती नहीं होगी। अनुबंधित वाहनों पर चालकों की सीधी भर्ती नहीं की जाएगी, जिन विभागों के पास स्वयं के वाहन हैं, उनको चालक को आउटसोर्स करने को कहा गया है। यह पद 73 प्रतिशत आरक्षण के साथ भरे जाएंगे। इसमें एसटी को 20 प्रतिशत, एससी को 16 प्रतिशत, ओबीसी को 27 प्रतिशत और आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग से 10 प्रतिशत पद भरे जाएंगे। इसके बाद बचे पदों को अनारक्षित वर्ग से भरा जाएगा।
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