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MP News: नगरीय प्रशासन विभाग का बड़ा आदेश, प्रदेश में अवैध निर्माणों को तोड़ने शुरू होगी कार्रवाई
Wed, 07 Sep 2022 05:38 PM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Wed, 07 Sep 2022 05:38 PM IST
सार
मध्य प्रदेश में अवैध निर्माणों को लेकर नगरीय प्रशासन विभाग ने बड़ा आदेश जारी किया है। इसमें नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद को अनुमति के विपरित निर्माण की रिपोर्ट बनाने और उस पर कार्रवाई करने को लिखा है।
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वल्लभ भवन- भोपाल
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
नगरीय विकास एवं विभाग के आयुक्त निकुंज कुमार श्रीवास्तव की तरफ से आदेश जारी किए है। इसमें 20 सितंबर तक बिल्डिंग परमिशन से विपरित मकान निर्माण का सर्वे और उस पर कार्रवाई करने को कहा गया है। साथ ही आयुक्त ने 20 सितंबर तक कार्रवाई के संबंध में रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा प्रत्येक माह की 7 तारीख को पिछले माह की गई कार्रवाई की रिपोर्ट संचालनालय के कॉलोनी सेल में उपलब्ध कराने को कहा है। इसमें आदेश में साफ लिखा है कि नगर निगम क्षेत्र में स्वीकृत एफएआर से अधिक और स्वीकृत नक्शे के विपरित निर्माण किया जा रहा है। निगम के अमले के द्वारा समय पर कार्रवाई नहीं करने से इस तरह के निर्माण को बढ़ावा मिल रहा है।
बता दें सरकार ने अनुमति से अधिक हुए निर्माणों को नियम के तहत वैध करने के लिए कंपाउंडिंग के लिए अभियान चलाया था। शहर में बड़ी संख्या में लोगों ने स्वीकृत एफएआर और नक्शे के विपरित निर्माण किया हुआ है। विभाग की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 50 प्रतिशत से अधिक मकान नक्शे के विपरित और स्वीकृत एफएआर से अधिक पर बने है।
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बता दें सरकार ने अनुमति से अधिक हुए निर्माणों को नियम के तहत वैध करने के लिए कंपाउंडिंग के लिए अभियान चलाया था। शहर में बड़ी संख्या में लोगों ने स्वीकृत एफएआर और नक्शे के विपरित निर्माण किया हुआ है। विभाग की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 50 प्रतिशत से अधिक मकान नक्शे के विपरित और स्वीकृत एफएआर से अधिक पर बने है।
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