MP Local Body Election: नगर पालिका और परिषद अध्यक्ष के लिए आयु सीमा घटाने आएगा अध्यादेश, 25 से घटकर 21 होगी
मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष पदों की आयु घटाने के लिए सरकार नियमों में संशोधन के लिए अध्यादेश लाएगी। इसमें अध्यक्ष पदों के लिए आयु की सीमा 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष की जाएगी। इसके लिए तैयारी शुरू हो गई है।
विस्तार
मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष पदों की आयु घटाने के लिए सरकार नियमों में संशोधन के लिए अध्यादेश लाएगी। इसमें अध्यक्ष पदों के लिए आयु की सीमा 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष की जाएगी। इसके लिए तैयारी शुरू हो गई है।
मध्य प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव में पार्षद के लिए पात्रता आयु 21 वर्ष निर्धारित है, लेकिन अध्यक्ष बनने के लिए पात्रता आयु 25 वर्ष या इससे अधिक तय है। ऐसे में 25 वर्ष से कम आयु में पार्षद बनने वाला युवा अध्यक्ष नहीं बन सकता। अभी अध्यक्ष पद का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होना हैं यानी पार्षद अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। इसलिए सरकार ने भी आयु सीमा कम करने के लिए मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 में संशोधन करने की तैयारी तेज कर दी है। इसके लिए प्रस्ताव बनाकर नगरीय विकास एवं आवास विभाग को भेजा गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि जल्द ही संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।
बता दें, नगरीय निकाय चुनाव में अभी महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से हो रहा है, लेकिन नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होगा। यानी अध्यक्षों को पार्षद चुनेंगे। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नियम 2019 में बनाए थे, उसी समय संशोधन होना था, लेकिन नहीं हो पाए।
