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MP High Court: भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में सीधी भर्ती पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, जानें क्या है मामला

Wed, 08 Jun 2022 07:47 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: दिनेश शर्मा Updated Wed, 08 Jun 2022 07:47 PM IST
सार

गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में सर्जरी विभाग में नामित एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर पदस्थ डॉ. सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव व डॉ. हिमांशु शर्मा की तरफ से अलग-अलग याचिका दायर की गई थीं। इनमें कहा गया है कि एसोसिएट प्रोफसर पद की उन्हें पदोन्नति दिए जाने की बजाए सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है, जो कि अवैधानिक है।

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MP High Court: High Court bans direct recruitment in Gandhi Medical College, Bhopal, know what is the matter
गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की अवकाशकालीन स्पेशल बेंच ने गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में एसोसिएट प्रोफेसर पद पर पदोन्नति देने की बजाए सीधी भर्ती किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थीं। हाईकोर्ट जस्टिस नंदिता दुबे की एकलपीठ ने नियुक्तियों पर रोक लगाते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका पर अगली सुनवाई 22 जुलाई को निर्धारित की है।
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गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में सर्जरी विभाग में नामित एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर पदस्थ डॉ. सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव व डॉ. हिमांशु शर्मा की तरफ से अलग-अलग याचिका दायर की गई थीं। इनमें कहा गया है कि एसोसिएट प्रोफसर पद की उन्हें पदोन्नति दिए जाने की बजाए सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है, जो कि अवैधानिक है। याचिका में कहा गया है कि कार्यरत कर्मचारियों को पदोन्नति देने की बजाए पदों पर सीधी भर्ती तभी हो सकती है, जबकि कोई वैधानिक बाधा हो या फिर कोई योग्य उम्मीदवार नहीं हो।
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याचिका में एडीशन चीफ सेक्रेटरी चिकित्सा शिक्षा विभाग, संभागायुक्त चेयरमैन एक्जीक्यूटिव कमेटी ऑटोनामस गांधी मेडिकल कॉलेज व कॉलेज के डीन को पक्षकार बनाया गया है। एकलपीठ ने सुनवाई के बाद सीधी भर्ती से होने वाली नियुक्ति पर रोक लगाते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सौरभ सुंदर ने पक्ष रखा।
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