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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Mother allegedly burns nine year old daughter private part for wetting the bed in Indore

MP Crime News: बिस्तर गीला करने पर मां ने 9 साल की बेटी के प्राइवेट पार्ट को जलाया, क्रूरता की हदें की पार

Mon, 25 Jul 2022 04:41 PM IST
वीरेंद्र शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: वीरेंद्र शर्मा Updated Mon, 25 Jul 2022 04:41 PM IST
सार

महिला ने अपनी नौ साल की बेटी के प्राइवेट पार्ट को कथित तौर पर जला दिया। पुलिस ने महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मासूम के शरीर के अन्य हिस्सों में भी चोटों के निशान मिले हैं। 

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Mother allegedly burns nine year old daughter private part for wetting the bed in Indore
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

मध्य प्रदेश के इंदौर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने अपनी नौ साल की बेटी के प्राइवेट पार्ट को कथित तौर पर जला दिया। महिला ने बच्ची को गोद लिया था। पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मासूम के प्राईवेट पार्ट को जलने के साथ—साथ चोटों के निशान भी मिले हैं। 
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एमआईजी थाना प्रभारी अजय वर्मा ने बताया कि गोद ली हुई बेटी के प्राइवेट पार्ट को बिस्तर गीला करने पर सौतेली मां ने जला दिया है। उन्होंने बताया कि 40 वर्षीय महिला के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 294, 323, 324 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि आरोपी महिला और गोद ली हुई बच्ची के परिजनों से करीबी रिश्तेदारी है। 
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क्रूरता की हद की पार
इस बीच, बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) की अध्यक्ष पल्लवी पोरवाल ने कहा कि मासूम के निजी अंगों पर गंभीर चोटें आई हैं। उसके सिर पर कुछ बाल उखड़ गए हैं। साथ ही उसके शरीर पर चोटों के निशान हैं। उन्होंने कहा कि बच्ची की हालत देखकर ऐसा लगता है कि जिस महिला ने उसे गोद लिया है वह विकृत मानसिकता की है, क्योंकि उसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी हैं।
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गंभीर धाराओं में दर्ज होनी चाहिए घटना 
उन्होंने कहा कि पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ हल्की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है और उन्हें मामले में यौन अपराध अधिनियम (पॉक्सो) के तहत बाल संरक्षण के प्रासंगिक प्रावधानों को भी शामिल करना चाहिए। मामले में जांच अधिकारी ने कहा कि डॉक्टर पीड़िता का इलाज कर रहे हैं। उसके बयान दर्ज कर अन्य संबंधित धाराएं जोड़ी जाएंगी।
 
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