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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Madhya Pradesh: The woman got married for the second time without getting a divorce from the first husband; The first husband's plea to police - get my wife back

मध्यप्रदेश: भिंड में महिला ने तलाक लिए बगैर कर ली दूसरी शादी; पहला पति पुलिस से बोला- मेरी पत्नी वापस दिलवा दो 

Fri, 19 Nov 2021 01:38 PM IST
रवींद्र भजनी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भिंड
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भिंड Published by: रवींद्र भजनी Updated Fri, 19 Nov 2021 01:38 PM IST
सार

मध्यप्रदेश के भिंड में एक महिला ने पहले पति से तलाक लिए बगैर दूसरी शादी कर ली। अब पहले पति ने पुलिस से गुहार लगाई है कि उसे उसकी पत्नी लौटाई जाए। 

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Madhya Pradesh: The woman got married for the second time without getting a divorce from the first husband; The first husband's plea to police - get my wife back
सांकेतिक फोटो। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मध्यप्रदेश के भिंड में एक महिला ने तलाक लिए बगैर दूसरी शादी कर ली। पहले पति से भरण-पोषण भी लेती रही और दूसरे पति के साथ रहने लगी। अब पहले पति ने पुलिस की शरण ली है। उसका कहना है कि मेरी पत्नी वापस दिलवा दो। वहीं, पत्नी को वह पसंद नहीं है। पुलिस भी परेशान है कि इस पारिवारिक विवाद को कैसे सुलझाए। 
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भिंड जिले के मेहगांव थाना क्षेत्र में रहने वाले धर्मेंद्र जाटव की शादी 2017 में भिंड की ही राखी से हुई थी। धर्मेंद्र दिल्ली में काम करता है। राखी उसके साथ भी आकर रही। कुछ दिन बाद वह मायके में रहने लगी। ससुराल लौटी ही नहीं। मायके में रहकर राखी ने भरण पोषण का केस भी जीता और हर महीने धर्मेंद्र से 3,500 रुपये मिलने लगे। दिसंबर 2020 में राखी ने रायसिंह जाटव से शादी कर ली। कहानी यह है कि पहले पति से तलाक लिए बिना ही उसने दूसरी शादी कर ली। 
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कहानी में आया ट्विस्ट
धर्मेंद्र को जून में ही राखी की दूसरी शादी का पता चला। उसने न केवल राखी बल्कि रायसिंह के घर भी बात की। राखी अब तलाक के लिए उल्टा धर्मेंद्र से दो लाख रुपये मांग रही है। इसी वजह से पिछले महीने धर्मेंद्र ने महिला थाने में मामले की शिकायत की। साथ ही यह भी कहा कि उसे अपनी पत्नी लौटा दी जाए। थाने में बुलाने पर रायसिंह ने बताया कि राखी की पहली शादी की जानकारी उसे नहीं थी। पुलिस में मामला जाने के बाद राखी के लिए ही मुश्किलें बढ़ रही हैं। बिना तलाक लिए दूसरी शादी करने के लिए उस पर आईपीसी की धारा 494 और 420 का मुकदमा चल सकता है। साथ ही उसे इस अवधि में ली गई भरण-पोषण राशि भी लौटानी पड़ सकती है।  
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