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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Bhopal News: Madhya Pradesh Restrictions under Section 144 of imposed in Hanuman Ganj Teela Jamalpura Gautam Nagar police stations in Bhopal Curfew

भोपाल के इन इलाकों में लगा कर्फ्यू, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात, जानिए इतनी सख्ती का कारण

Sun, 17 Jan 2021 01:03 PM IST
दीप्ति मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: दीप्ति मिश्रा Updated Sun, 17 Jan 2021 01:03 PM IST
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Bhopal News: Madhya Pradesh Restrictions under Section 144 of  imposed in Hanuman Ganj Teela Jamalpura Gautam Nagar police stations in Bhopal Curfew
भोपाल में धारा 144

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में एक समुदाय विशेष द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ किए जाने के मद्देनजर जिला प्रशासन ने ऐहतियातन शहर के तीन पुलिस थाना क्षेत्रों में रविवार को कर्फ्यू लगा दिया। जबकि 11 पुलिस थाना इलाकों में धारा 144 लगाई गई है। कलेक्टर के आदेश के मुताबिक, किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए और शांति बनाए रखने के लिए पुराने भोपाल में रास्ते सील कर किए गए हैं। भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है।

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भोपाल के अपर कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने बताया कि शांति बनाए रखने के लिए पुराने भोपाल शहर के थाना हनुमानगंज, टीलाजमालपुरा एवं गौतम नगर क्षेत्र में कर्फ्यू लगाया गया है।

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उन्होंने कहा कि इसके अलावा, भोपाल शहर के 11 थाना क्षेत्रों-शाहजहानाबाद, छोला मंदिर, निशातपुरा, तलैया, मंगलवारा, अशोका गार्डन, ऐशबाग, जहांगीराबाद, स्टेशन बजरिया, बैरसिया एवं नजीराबाद- में धारा-144 लगाई गई है। यादव ने बताया कि भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने ये आदेश रविवार सुबह जारी किए हैं। यह आदेश रविवार सुबह नौ बजे से आगामी आदेश तक लागू रहेगा।
आदेश में कहा गया है कि पुराने भोपाल क्षेत्र में एक समुदाय विशेष द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय लोगों एवं अन्य समुदाय के लोगों द्वारा विरोध किया जाना संभावित है, इससे शहर की शांति व्यवस्था/कानून व्यवस्था को खतरा होने के साथ-साथ मानव जीवन एवं सांप्रदायिक रूप से अत्यन्त संवेदनशील है, अत: लोकजीवन एवं लोकसंपत्ति की सुरक्षा को उत्पन्न हुए खतरे का निवारण किये जाने के लिए यह कदम उठाया गया है।

अस्पताल और मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे 

आदेश के अनुसार, कर्फ्यू लगाये गए इलाके में कोई भी व्यक्ति अत्यावश्यक कार्यों (मेडिकल इत्यादि) को छोड़कर घर से बाहर नहीं निकलेगा; सभी व्यावसायिक संस्थान, दुकानें, उद्योग आदि पूर्णत: बंद रहेंगे। केवल अस्पताल व मेडिकल दुकानें खुली रहेंगी। वहीं, धारा 144 लगे इलाकों में पांच या पांच से अधिक लोगों के समूह के घूमने व खड़े होने पर रोक लगाई गई है।

क्या है मामला 
इसी बीच, भोपाल के पुलिस उपमहानिरीक्षक इरशाद वली ने बताया कि ऐहतियाती तौर पर ये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि एक न्यास (ट्रस्ट) को लेकर यह जमीन विवाद है। अदालत में चले इस विवाद को इस न्यास ने जीत लिया है और रविवार को यह न्यास इस जमीन पर कब्जा करने जा रहा है। वली ने बताया कि इस घटनाक्रम को लेकर तनाव का डर था, इसलिए ऐहतियाती तौर यह कर्फ्यू एवं धारा-144 लगाई गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने इलाके में अवरोधक लगाये हैं और इन इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पुराने भोपाल में जमीन के एक हिस्से को लेकर दक्षिणपंथी संगठन ने कानूनी लड़ाई जीती है। अदालत के आदेश के बाद रविवार को संगठन इस जमीन पर कब्जा ले रहा है। संगठन इस जमीन पर चारदीवारी का निर्माण करा रहा है। प्रशासन को आशंका है कि स्थानीय लोग इस मौके पर हंगामा कर सकते हैं। पुराने भोपाल के रास्तों को सील कर दिया गया है और चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात है। पुलिस ने विगत देर रात से ही यहां बैरिकेड्स लगाना शुरू कर दिए थे। इलाके के लोगों को घरों में ही रहने की हिदायत दी जा रही है और राह से गुजरने वाले लोगों को वापस लौटाया जा रहा है।

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