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मध्य प्रदेश: भोपाल में कोहेफिजा की जमीन के मामले में शर्मिला टैगोर और सैफ अली खान को हाईकोर्ट से राहत
Fri, 10 Dec 2021 06:46 PM IST
रवींद्र भजनी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: रवींद्र भजनी
Updated Fri, 10 Dec 2021 06:46 PM IST
सार
वीआईपी रोड पर रैलिंग और फुटपाथ बनने से जमीन तक जाने का रास्ता बंद हो गया था। इसके विरोध में सैफ और उनकी मां शर्मिला टैगोर ने हाईकोर्ट में रिव्यू याचिका लगाई है।
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सैफ अली खान और उनकी मां शर्मिला टैगोर।
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फिल्म अभिनेत्री शर्मिला टैगोर और उनके बेटे सैफ अली खान को कोहेफिजा की बेशकीमती जमीन के मामले में राहत दी है। वीआईपी रोड पर रैलिंग और फुटपाथ बनने से शर्मिला और सैफ की भोपाल के कोहेफिजा स्थित जमीन पर पहुंचने का रास्ता बंद हो गया है। इस मामले में अपना पुराना आदेश रद्द करते हुए हाईकोर्ट ने रिव्यू याचिका स्वीकार कर ली है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आरवी मलिमठ और जस्टिस अतुल श्रीधरन की बेंच इस मामले में जल्द ही विस्तृत फैसला सुनाएगी।
दरअसल, यह मामला कोहेफिजा के खसरा नंबर 80 की जमीन का है। यह जमीन शर्मिला टैगोर और सैफ अली खान के नाम पर है। प्रशासन ने वीआईपी रोड के दोनों तरफ रैलिंग और फुटपाथ बना दिए हैं। इससे शर्मिला और सैफ की जमीन तक पहुंचने के रास्ते बंद हो गए हैं। इसी को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। उस पर हाईकोर्ट ने भोपाल कलेक्टर को वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। साथ ही यह भी कहा था कि जमीन मालिकों को इस मामले में सिविल कोर्ट में याचिका दाखिल करने का अधिकार है। हालांकि, सैफ और शर्मिला ने इस आदेश के खिलाफ अपील की, जो खारिज हो गई थी। इसी वजह से इसी साल जून में हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई थी। शुक्रवार को चीफ जस्टिस की बेंच ने पुराने आदेश को निरस्त किया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आरके पंचौली ने पक्ष रखा।
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दरअसल, यह मामला कोहेफिजा के खसरा नंबर 80 की जमीन का है। यह जमीन शर्मिला टैगोर और सैफ अली खान के नाम पर है। प्रशासन ने वीआईपी रोड के दोनों तरफ रैलिंग और फुटपाथ बना दिए हैं। इससे शर्मिला और सैफ की जमीन तक पहुंचने के रास्ते बंद हो गए हैं। इसी को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। उस पर हाईकोर्ट ने भोपाल कलेक्टर को वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। साथ ही यह भी कहा था कि जमीन मालिकों को इस मामले में सिविल कोर्ट में याचिका दाखिल करने का अधिकार है। हालांकि, सैफ और शर्मिला ने इस आदेश के खिलाफ अपील की, जो खारिज हो गई थी। इसी वजह से इसी साल जून में हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई थी। शुक्रवार को चीफ जस्टिस की बेंच ने पुराने आदेश को निरस्त किया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आरके पंचौली ने पक्ष रखा।
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