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बीजेपी सरकारें कठघरे में: बुलडोजर के खिलाफ जमीअत उलेमा-ए-हिंद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

Mon, 18 Apr 2022 01:46 PM IST
अंकिता विश्वकर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: अंकिता विश्वकर्मा Updated Mon, 18 Apr 2022 01:46 PM IST
सार

यूपी, एमपी और गुजरात में सरकारों द्वारा मुसलमानों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाए जाने के खिलाफ जमीयत उलेमा-ए-हिन्द ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जमीयत उलेमा-ए-हिन्द ने इसे मुस्लिम वर्ग को निशाना बनाने की साजिश बताया है।

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Madhya Pradesh: Jamiat Ulama-e-Hind filed a petition in the Supreme Court against the bulldozer
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

जमीयत उलेमा-ए-हिन्द ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में मुसलमानों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जमीयत उलेमा-ए-हिन्द ने आपराधिक मामलों में शामिल मुस्लिम समुदाय के लोगों के घरों, मकानों को जमींदोज करने का विरोध किया। उसने इसे मुसलमानों के खिलाफ साजिश बताया। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है कि ऐसी किसी भी तरह की कार्रवाई कोर्ट के आदेश के बाद ही की जाए।  
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जमीयत उलेमा-ए-हिन्द ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा कि कोर्ट राज्यों को आदेश दे कि बिना अदालत की अनुमति के किसी का घर या दुकान नहीं गिराई जाएगी। जमीयत उलेमा-ए-हिन्द कानूनी इमदाद कमेटी के सचिव गुलजार अहमद आजमी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। जमीयत उलेमा-ए-हिन्द की याचिका में केंद्र सरकार के साथ ही यूपी, एमपी और गुजरात राज्यों को प्रतिवादी बनाया गया है।  
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बुलडोजर राजनीति खतरनाक
मौलाना अरशद मदनी ने बुलडोजर राजनीति को खतरनाक बताते हुए कहा कि अपराध रोकने की आड़ में अल्पसंख्यकों को तबाह करने के उद्देश्य से बुलडोजर की खतरनाक राजनीति शुरू हुई है। यूपी में बुलडोजर की राजनीति पहले से ही चल रही है, लेकिन अब यह नापाक हरकत गुजरात और मध्य प्रदेश में भी शुरू हो गई है। जमीयत उलेमा-ए-हिन्द ने इस कार्रवाई  को एकतरफा बताते हुए इसे मुसलमानों के घरों और दुकानों को जमींदोज करने की साजिश बताते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। 
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खरगोन में उपद्रवियों के घरों पर चला बुलडोजर
 मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में रामनवमी के मौके पर शोभायात्रा में पथराव और आगजनी करने वाले आरोपियों के घरों-दुकानों को जिला प्रशासन ने जमींदोज कर दिया है। इनमें कुछ ऐसे घर भी शामिल हैं जो कि पीएम आवास योजना के हितग्राहियों के थे। 


न्यायालय जो आदेश देगा, वह मान्य होगा: गृहमंत्री
मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि यह अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट गए हैं। हमने किसी कौम को या धर्म को ध्यान में रखकर कार्रवाई नहीं की है। हमने कौम को ध्यान से नहीं देखा। दंगाइयों को ध्यान में रखा है। कार्यवाही न्यायसंगत हुई है। न्यायालय जो भी आदेश देगा, उसे स्वीकार करेंगे। वह सर माथे है। 
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