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मध्य प्रदेश: 60 वर्ष से अधिक आयु वाले कर्मचारियों को मतदान दल में शामिल नहीं करने के निर्देश

Sun, 12 Dec 2021 03:59 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: दिनेश शर्मा Updated Sun, 12 Dec 2021 03:59 PM IST
सार

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं। इसमें 60 वर्ष से अधिक आयु वालों को राहत दी गई, उन्हें मतदान दल में शामिल नहीं करने की बात कही गई है।

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Madhya Pradesh: Instructions not to include employees above 60 years of age in the polling party
मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

जानकारी के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग जिला निर्वाचन अधिकारियों के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी कर रहा है।  आयोग ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मचारियों और दिव्यांग कर्मचारियों की ड्यूटी मतदान दलों में नहीं लगाई जाए। साथ ही कर्मियों की कमी होने पर केंद्र शासन, बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों–अधिकारियों को मतदान दलों में शामिल किया जा सकता है।
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आयोग ने कहा है कि मतदान केंद्रों की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक मतदान दलों का गठन किया जाए। शासकीय कर्मचारियों की कमी होने पर 3 साल की सेवा पूरी कर चुके संविदा कर्मचारियों को मतदान दलों में शामिल किया जाए, लेकिन संविदा कर्मियों को मतदान अधिकारी 2,3 या 4 बनाया जाए।
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मतदान दल में केवल 2 महिला कर्मचारी हों
आयोग ने निर्देश दिए हैं कि यदि पुरुष कर्मचारियों की कमी हो तो आवश्यकता होने पर महिला कर्मचारियों को मतदान दल में शामिल किया जा सकता है। मतदान दल में केवल 2 महिला कर्मचारी शामिल की जा सकती हैं। इन्हें मतदान अधिकारी 2 और 3 बनाया जाए और इनकी ड्यूटी वहीं लगाई जाए जिसमें ये कार्यरत हैं। इसके अलावा लोक स्वास्थ, जल प्रदाय विभाग, दुग्ध प्रदाय, वाणिज्यिक कर, आबकारी, पंजीयन एवं मुद्रक, बिजली विभाग के फील्ड स्टाफ की ड्यूटी मतदान दलों में नहीं लगाई जाने के निर्देश भी दिए हैं।
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