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पत्नी को पति की सैलरी जानने का है हक: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट

Mon, 28 May 2018 10:15 AM IST
एजेंसी, जबलपुर
एजेंसी, जबलपुर Updated Mon, 28 May 2018 10:15 AM IST
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Madhya Pradesh High Court says Wife has right to know the husband's salary details 
प्रतीकात्मक तस्वीर

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा है कि पत्नी को यह जानने का हक है कि उसके पति को क्या पारिश्रमिक मिल रहा है।

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इस मामले में पत्नी ने अपने पति से रखरखाव की मांग करने के लिए याचिका दायर की थी, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि दूरसंचार विभाग (बीएसएनएल) में उच्च अधिकारी पद पर तैनात उसके पति को उच्च वेतन मिल रहा है।
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जस्टिस एसके सेठ और नंदिता दुबे की पीठ ने सुनीता जैन की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा कि पत्नी को पति की सैलरी जानने का अधिकार है। उन्होंने अपनी दलील में कहा कि सुनीता जैन के पति पवन कुमार जैन बीएसएनएल में वरिष्ठ अधिकारी हैं और वह उच्च वेतन पाते हैं जबकि पत्नी को गुजारा भत्ते के रूप में प्रति महीने सिर्फ 7000 रुपये मिलते हैं। 
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ट्रायल कोर्ट ने सुनीता की उस अर्जी को खारिज कर दिया था, जिसमें उसने अपने पति की सैलरी स्लिप दिखाने की मांग की थी। सुनीता ने सूचना के अधिकार के तहत पति की सैलरी की विस्तृत जानकारी मांगी थी। 

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