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यूपी के बाद मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को लगा झटका, सरकारी बंगले वापस करने के आदेश
एजेंसी/ जबलपुर
Updated Wed, 20 Jun 2018 09:18 AM IST
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार को आदेश दिया कि भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिले सरकारी बंगले एक महीने के अंदर खाली कराएं। इस आदेश के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी, दिग्विजय सिंह और उमा भारती को राजधानी से सरकारी आवास छोड़ना पड़ जाएगा।
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याचिकाकर्ता रौनक यादव के वकील की दलील पर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हेमंत गुप्त और जस्टिस एके श्रीवास्तव की डिवीजन पीठ ने पाया कि पिछले साल लागू एमपी मंत्री वेतन तथा भत्ता अधिनियम 1972 की धारा 5 (1) ‘असंवैधानिक’ है।
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याचिकाकर्ता के वकील विपिन यादव ने कहा कि इस अधिनियम में संशोधन के कारण ही पूर्व मुख्यमंत्री सरकारी बंगलों में रह रहे हैं। यह संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन है। इस बाबत उन्होंने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों से बंगले खाली कराने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी हवाला दिया।
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