फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Madhya Pradesh High Court order Take back government bungalows of former Chief Ministers

यूपी के बाद मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को लगा झटका, सरकारी बंगले वापस करने के आदेश

Wed, 20 Jun 2018 09:18 AM IST
एजेंसी/ जबलपुर
एजेंसी/ जबलपुर Updated Wed, 20 Jun 2018 09:18 AM IST
विज्ञापन
Madhya Pradesh High Court order Take back government bungalows of former Chief Ministers
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार को आदेश दिया कि भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिले सरकारी बंगले एक महीने के अंदर खाली कराएं। इस आदेश के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी, दिग्विजय सिंह और उमा भारती को राजधानी से सरकारी आवास छोड़ना पड़ जाएगा। 

विज्ञापन


याचिकाकर्ता रौनक यादव के वकील की दलील पर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हेमंत गुप्त और जस्टिस एके श्रीवास्तव की डिवीजन पीठ ने पाया कि पिछले साल लागू एमपी मंत्री वेतन तथा भत्ता अधिनियम 1972 की धारा 5 (1) ‘असंवैधानिक’ है। 
विज्ञापन


याचिकाकर्ता के वकील विपिन यादव ने कहा कि इस अधिनियम में संशोधन के कारण ही पूर्व मुख्यमंत्री सरकारी बंगलों में रह रहे हैं। यह संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन है। इस बाबत उन्होंने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों से बंगले खाली कराने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी हवाला दिया। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed