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मध्य प्रदेश: गुना की अदालत ने धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ जारी किया गिरफ्तारी वारंट
Wed, 22 Dec 2021 07:31 PM IST
रवींद्र भजनी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गुना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गुना
Published by: रवींद्र भजनी
Updated Wed, 22 Dec 2021 07:31 PM IST
सार
गुना पुलिस ने निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। इस संबंध में गुना की अदालत से छह लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है।
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धोखाधड़ी करने वाले 17 दुकानदारों पर नापतौल विभाग ने कार्रवाई की
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
मध्य प्रदेश के गुना जिले में पुलिस ने निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। इस सिलसिले में दो केस दर्ज कर छह लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं। इनमें सहारा के डिप्टी मैनेजर वर्कर जेबी राय, डिप्टी मैनेजिंग वर्कर ओपी श्रीवास्तव, गुना के मैनेजर शंकरचरण श्रीवास्तव और शिवाजी सिंह शामिल हैं।
गुना के एसपी राजीव कुमार मिश्रा ने बताया कि पुलिस ऑनलाइन फ्रॉड और निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के मामले में विशेष अभियान चला रही है। लोगों के साथ धोखाधड़ी के मामलों में सख्ती बरती जा रही है। इस संबंध में सहारा इंडिया कंपनी में निवेश कर धोखाधड़ी का शिकार हुए निवेशकों की शिकायत पर कोतवाली थाने में दो अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए गए थे। इन मामलों की जांच की जा रही है। गुना एसपी ने बताया कि धोखाधड़ी के मामलों में आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने और उनसे निवेशकों को पैसे दिलवाने के निर्देश दिए गए थे। कोतवाली गुना के इंस्पेक्टर मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई है। पुलिस की मांग पर कोर्ट ने 21 दिसंबर को सहारा इंडिया के पदाधिकारियों समेत अन्य लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए। पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 420, 406, 120(बी) के साथ ही मध्य प्रदेश निक्षेपकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 4, 6(1) के तहत मामले दर्ज किए हैं।
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गुना के एसपी राजीव कुमार मिश्रा ने बताया कि पुलिस ऑनलाइन फ्रॉड और निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के मामले में विशेष अभियान चला रही है। लोगों के साथ धोखाधड़ी के मामलों में सख्ती बरती जा रही है। इस संबंध में सहारा इंडिया कंपनी में निवेश कर धोखाधड़ी का शिकार हुए निवेशकों की शिकायत पर कोतवाली थाने में दो अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए गए थे। इन मामलों की जांच की जा रही है। गुना एसपी ने बताया कि धोखाधड़ी के मामलों में आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने और उनसे निवेशकों को पैसे दिलवाने के निर्देश दिए गए थे। कोतवाली गुना के इंस्पेक्टर मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई है। पुलिस की मांग पर कोर्ट ने 21 दिसंबर को सहारा इंडिया के पदाधिकारियों समेत अन्य लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए। पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 420, 406, 120(बी) के साथ ही मध्य प्रदेश निक्षेपकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 4, 6(1) के तहत मामले दर्ज किए हैं।
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