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मध्यप्रदेश में घर में क्वारंटीन के नियम तोड़ने पर लगेगा दो हजार रुपये जुर्माना
Thu, 28 May 2020 02:31 PM IST
Sneha Baluni
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: Sneha Baluni
Updated Thu, 28 May 2020 02:31 PM IST
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थर्मल स्क्रीनिंग करता कर्मचारी (फाइल फोटो)
- फोटो : PTI
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मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश में कोरोना वायरस के संदिग्ध या हल्के लक्षणों वाले लोगों के घर में क्वारंटीन रहने के दौरान पृथक-वास (क्वारंटाइन) नियम तोड़ने पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाने का निर्णय किया है।
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बुधवार को जारी एक आदेश में राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने यह भी कहा है कि दूसरी बार नियम तोड़ने वाले व्यक्ति को घर से हटा कर संस्थागत पृथक-वास में रखा जाएगा।
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केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार कोविड-19 के हल्के और पूर्व लक्षणों वाले मामलों में लोगों को घर में पृथक-वास रहना चाहिए। कोविड-19 के संदिग्ध लोगों से घर में पृथक-वास मानदंडों के पालन की सहमति लिखित में लिया जाना है।
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आदेश में कहा गया है, 'कोई व्यक्ति घर में पृथक-वास मानदंडों का पहली बार उल्लंघन करता हैं तो उस पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। और यदि व्यक्ति दूसरी बार उल्लंघन करता हैं तो उसे कोविड-19 देखभाल केंद्र में भेजा जाएगा।' मध्यप्रदेश में बुधवार रात तक कुल 7261 कोविड-19 के मरीज पाए गए हैं। उनमें से 313 लोगों की इस घातक बीमारी से मौत हो चुकी है तथा अब तक 3927 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। प्रदेश के कुल 52 जिलों में से 50 जिलों में कोरोना वायरस संक्रमण पहुंच चुका है।
