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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Khargone: Case against five including husband in triple talaq case

Khargone: पत्नी को तीन तलाक देने वाले पति पर केस, परिवार के लोगों को भी बनाया आरोपी

Wed, 19 Oct 2022 01:47 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, खरगोन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, खरगोन Published by: दिनेश शर्मा Updated Wed, 19 Oct 2022 01:47 PM IST
सार

खरगोन की रहने वाली 23 वर्षीय महिला ने मंगलवार को कोतवाली पुलिस से शिकायत की है। उसने बताया कि पति ने तीन तलाक और दहेज प्रताड़ना के नाम पर घर से निकाल दिया है। 

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Khargone: Case against five including husband in triple talaq case
triple talaq

विस्तार

मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में तीन तलाक का मामला सामने आया है। पति और उसके परिवार के पांच सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दहेज के लिए आरोपियों ने महिला का घर से निकाल दिया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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जानकारी के मुतबिक खरगोन की रहने वाली 23 वर्षीय महिला ने मंगलवार को कोतवाली पुलिस से शिकायत की है। उसने बताया कि पति ने तीन तलाक और दहेज प्रताड़ना के नाम पर घर से निकाल दिया है। कोतवाली थाना प्रभारी बीएल मंडलोई ने कहा कि महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि उसकी शादी करीब 10 महीने पहले दूध बेचने वाले 26 वर्षीय व्यक्ति से हुई थी। दहेज की मांग करने पर उसे मई में उसके ससुराल से निकाल दिया गया था। जब वह अगस्त में अपने ससुराल लौटी, तो उसके पति ने कथित तौर पर उसे तुरंत तीन तलाक दे दिया।
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मंडलोई ने कहा कि उसकी शिकायत के आधार पर महिला के पति, उसके सास-ससुर और तीन अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम तत्काल तीन तलाक की प्रथा पर प्रतिबंध लगाता है। अधिनियम के तहत अपराध करने पर तीन साल की कैद हो सकती है।
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