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MP High Court: थाने जाकर तिरंगे को सलाम कर कहना होगा भारत माता की जय, हाईकोर्ट ने इस शर्त पर दी जमानत

Wed, 16 Oct 2024 10:28 PM IST
जबलपुर ब्यूरो न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: जबलपुर ब्यूरो Updated Wed, 16 Oct 2024 10:28 PM IST
सार

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कहा, थाने जाकर तिरंगे को सलाम कर कहना होगा भारत माता की जय। बता दें कि हाईकोर्ट ने इस शर्त पर जमानत दी है।

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MP High Court You will have go police station salute tricolor say Bharat Mata Ki Jai HC granted bail condition
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाने वाले आरोपी को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से सशर्त जमानत का लाभ मिल गया है। हाईकोर्ट जस्टिस डीके पालीवाल की एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ता महीने के पहले तथा अंतिम मंगलवार को पुलिस स्टेशन में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएगा। इसके अलावा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए 21 बार भारत माता की जय कहेगा।

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राजधानी भोपाल के मिसरोद थाना पुलिस ने याचिकाकर्ता फैजल उर्फ फैजान को धारा-153 के तहत 17 मई 2024 को गिरफ्तार किया था। उस पर आरोप था कि उसने पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारा लगाते हुए विभिन्न समूह के बीच दुश्मनी को बढ़ाने का कार्य किया है। नियमित जमानत के लिए दायर याचिका में तर्क दिया गया था कि उसे झूठा फंसाया गया है।
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शासन की तरफ से जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा गया कि आरोपी द्वारा नारा लगाए जाने की वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध है। वीडियो रिकॉडियों में वह स्पष्ट रूप से उसे नारा लगाते हुए सुना जा सकता है। इसके अलावा उसके खिलाफ 14 अपराधिक प्रकरण भी दर्ज हैं। याचिकाकर्ता आपराधिक प्रवृत्ति का है। एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई के बाद अपने आदेश में कहा है कि वह प्रकरण के गुण-दोष पर संबंधित न्यायालय विचार करेगा। एकलपीठ ने उक्त शर्त के साथ याचिकाकर्ता को जमानत का लाभ प्रदान किया। 

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