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मैहर में उल्लंघन: पाबंदी के बाद भी माता मंदिर के पहाड़ पर हो रहा वाहनों का प्रयोग, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

Mon, 29 Nov 2021 10:29 PM IST
सुरेंद्र जोशी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Mon, 29 Nov 2021 10:29 PM IST
सार

याचिका में आरोप लगाया गया है कि देवी प्रसाद पांडे अवैध रूप से मैहर मंदिर के पुजारी पद पर आसीन हैं। पुजारी बनने के बाद पांडे ने मंदिर परिसर में अवैध कब्जे शुरू कर दिए हैं।

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Violation in Maihar: Even after the ban, vehicles are being used on the mountain of Mata Mandir, MP High Court issued notice
मैहर देवी मंदिर - फोटो : facebook/Maa_Samalesari_Temple

विस्तार

प्रतिबंध के बावजूद मप्र के सतना जिले के मैहर माता मंदिर के पहाड़ पर चढ़ने के लिए वाहनों का इस्तेमाल किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। सोमवार को जस्टिस शील नागू तथा जस्टिस पी के कौरव की युगलपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए शासन व स्थानीय प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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याचिकाकर्ता विजय कुमार श्रीवास्तव की तरफ से दायर की गई याचिका में आरोप लगाया गया है कि देवी प्रसाद पांडे अवैध रूप से मैहर मंदिर के पुजारी पद पर आसीन हैं। पुजारी बनने के बाद पांडे ने मंदिर परिसर में अवैध कब्जे शुरू कर दिए हैं। श्रध्दालुओं से दान की राशि लेकर वह खुद रख लेते हैं। मैहर मंदिर के पहाड़ी रास्ते पर वाहनों का आवागमन पूर्णत प्रतिबंधित है। मैहर में जाने के लिए रोप-वे तथा सीढ़ियों का प्रयोग किया जाता है। इसके बावजूद भी कथित पुजारी तथा उनके परिजनों द्वारा मंदिर में पहुंचने के लिए वाहनों का प्रयोग किया जाता है।
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श्रीवास्तव ने कहा कि इस संबंध में उन्होंने मंदिर प्रशासक तथा एसडीओ राजस्व से शिकायत की थी। शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं किए जाने के कारण हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता आशीष रावत ने पैरवी की। 

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