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Jabalpur: सेवानिवृत्त थाना प्रभारी को न्यायालय ने किया फरार घोषित, एसपी को गिरफ्तारी वारंट की तामील के आदेश

Wed, 05 Mar 2025 09:26 PM IST
जबलपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: जबलपुर ब्यूरो Updated Wed, 05 Mar 2025 09:26 PM IST
सार

गोहलपुर थाना क्षेत्र में पदस्थ तत्कालीन थाना प्रभारी आर.एन. त्रिपाठी, एसआई अंतिम पवार और आरक्षक राजकुमार के खिलाफ संदीप उर्फ करिया सहित दो व्यक्तियों ने न्यायालय में परिवाद दायर किया था। आरोप था कि इन पुलिसकर्मियों ने लॉकअप में उनके साथ मारपीट की थी। 

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The court declared the retired police station in-charge absconding
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

आपराधिक मामले में जमानत के बाद से लगातार गैरहाजिर चल रहे सेवानिवृत्त थाना प्रभारी को न्यायालय ने फरार घोषित कर दिया है। न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक को पत्र जारी किया था, लेकिन पुलिस अब तक उन्हें पेश नहीं कर पाई। इस पर न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए सेवानिवृत्त थाना प्रभारी के खिलाफ गैर-मियादी वारंट जारी कर दिया है।
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क्या है मामला?
गोहलपुर थाना क्षेत्र में पदस्थ तत्कालीन थाना प्रभारी आर.एन. त्रिपाठी, एसआई अंतिम पवार और आरक्षक राजकुमार के खिलाफ संदीप उर्फ करिया सहित दो व्यक्तियों ने न्यायालय में परिवाद दायर किया था। आरोप था कि इन पुलिसकर्मियों ने लॉकअप में उनके साथ मारपीट की थी। न्यायालय ने मामले की सुनवाई के बाद तीनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए थे।
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मामला दर्ज होने के बाद तीनों को जमानत मिल गई थी, लेकिन सुनवाई के दौरान तत्कालीन थाना प्रभारी आर.एन. त्रिपाठी न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे थे। उनकी अनुपस्थिति को देखते हुए न्यायालय ने पहले गिरफ्तारी वारंट जारी किया, जिसकी तामील न होने पर पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर निर्देश दिए गए। इसके बावजूद पुलिस उन्हें पेश नहीं कर सकी, जिसके बाद न्यायालय ने उन्हें फरार घोषित कर दिया।
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अन्य आरोपियों पर जारी रहेगी सुनवाई
न्यायालय ने अन्य दो पुलिसकर्मियों के खिलाफ विचारण जारी रखने के आदेश दिए हैं। साथ ही, पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए गए हैं कि अगली सुनवाई के दौरान मामले के साक्षियों को अदालत में प्रस्तुत किया जाए।
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