फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Jabalpur News ›   Ten years imprisonment to the rapist of a minor, order to give compensation of Rs 50 thousand to the victim

MP News: नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को दस साल की सजा, पीड़िता को 50 हजार की प्रतिकर राशि देने के आदेश

Thu, 19 Oct 2023 10:31 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: दिनेश शर्मा Updated Thu, 19 Oct 2023 10:31 PM IST
सार

जबलपुर में नाबालिग से रेप के आरोप में एक युवक को कोर्ट ने दोषी माना है। उसे दस साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही पीड़िता को पचास हजार की प्रतिकर राशि देने के आदेश दिए गए हैं। 

विज्ञापन
Ten years imprisonment to the rapist of a minor, order to give compensation of Rs 50 thousand to the victim
jail, jail demo - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

एक नाबालिग को जबरदस्ती अपने साथ ले जाकर शादी कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अदालत ने दोषी करार देकर दस साल की सजा सुनाई है। पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश ने आरोपी सतीश कुमार मेहरा पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही पीड़िता को 50 हजार रुपये की प्रतिकर राशि प्रदान करने के आदेश दिए हैं। 
विज्ञापन


अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 2 सितंबर 2027 को पीड़िता की मां ने लार्डगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें उन्होंने बताया था कि आरोपी सतीश मेहरा 2 सितंबर को उनके घर आया और उनसे बातचीत की। इसके बाद उसने सतीश को जाने के लिए कहा। उसके बाद शाम से पीड़िता गायब हो गई। शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर पीड़िता को ढूढ़ निकाला। जिसने अपने बयान में बताया कि आरोपी उसे बहुत परेशान करता था, जिस कारण उसने आत्महत्या करने की कोशिश भी की थी। उसके बाद आरोपी उसके घर शादी की बात करने आया, लेकिन उसकी मां ने मना कर दिया। जब उसकी मां काम पर चली गई तो आरोपी ने उसकी मां और घरवालों को जान से मारने की धमकी देकर उसे अपने साथ चलने कहा, जिस पर उसे जबरदस्ती जाना पड़ा।
विज्ञापन


पीड़िता ने बताया था कि आरोपी उसे दमोह ले गया, जहां दो तीन दिन रुकने के बाद गुजरात ले गया और वहां एक मंदिर में शादी कर ली। जिसके बाद वह पति-पत्नी की तरह रहने लगे। इसके बाद आरोपी उसे दिल्ली ले गया, जहां उसका गर्भपात हुआ। पुलिस ने मामले में दुराचार व पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई दौरान पेश किए गए गवाह व साक्ष्यों के मद्देनजर अदालत ने आरोपी सतीश मेहरा को दस साल के सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed