फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Jabalpur News ›   Take back the compensation given to the rape victim, High Court is strict in case of changing the statement

MP News: दुष्कर्म पीड़िता को दिया गया मुआवजा वापस लो, बयान बदलने के मामले में हाईकोर्ट का सख्त रुख

Sun, 15 Oct 2023 09:19 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: दिनेश शर्मा Updated Sun, 15 Oct 2023 09:19 PM IST
सार

दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। पीड़िता के बयान बदलने की बात पर कोर्ट ने आरोपी को जमानत देने पर सहमति दी। साथ ही पीड़िता के बयान बदलने पर नाराजगी भी जताई। कोर्ट ने उसे दिलाया गया मुआवजा वापस लेने का भी कहा है। 

विज्ञापन
Take back the compensation given to the rape victim, High Court is strict in case of changing the statement
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मप्र हाईकोर्ट ने एक मामले में दुष्कर्म पीड़िता को दी गई आर्थिक सहायता वापस लेने के निर्देश दिए हैं। बयान बदलने को लेकर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है।
विज्ञापन


जस्टिस संजय द्धिवेदी की एकलपीठ ने बैतूल के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को पीड़िता से रिकवरी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल दुष्कर्म के एक मामले में पीड़िता ने बाद में अपना बयान बदल दिया था, जिसे न्यायालय ने सख्ती से लिया। दुष्कर्म के आरोप में फंसे बैतूल के अर्जुन कासडेकर ने दूसरी बार जमानत आवेदन पेश किया। इसकी ओर से कहा गया कि पीड़िता के बयान हो चुके हैं और वह अपने पूर्व बयान से मुकर गई है। वहीं शासन की ओर से जमानत का विरोध किया गया। न्यायालय ने कहा चूंकि पीड़िता अपने बयान से मुकर गई है, इसलिए आरोपी को जमानत देना उचित है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed