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MP News: MLA मसूद के खिलाफ दायर चुनाव याचिका में पूर्व बैंक मैनेजर के बयान, भ्रमित कर जारी किए थे रिकवरी लेटर
Fri, 18 Oct 2024 10:39 PM IST
जबलपुर ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: जबलपुर ब्यूरो
Updated Fri, 18 Oct 2024 10:39 PM IST
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high court
भोपाल मध्य से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ दायर चुनाव याचिका की सुनवाई की गई। इस दौरान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अशोका गार्डन के बैंक मैनेजर ने हाईकोर्ट में बयान दर्ज करवाए। तत्कालीन मैनेजर ने अपने बयान में कहा है कि बैंक के एक कर्मचारी ने राशि वसूलने के लिए भ्रमित कर रिकवरी लेटर पर उससे हस्ताक्षर करवाए थे। हाईकोर्ट द्वारा व्यक्तिगत उपस्थिति के आदेश जारी होने के बाद उन्हें करियर खराब कर देने के संबंध में धमकी मिल रही है। तत्कालीन बैंक मैनेजर का बयान पूरा नहीं होने के कारण हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल ने 8 नवंबर को सुनवाई निर्धारित करते हुए उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के आदेश जारी किए हैं।
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गौरतलब है कि भोपाल मध्य से भाजपा के हारे उम्मीदवार ध्रुव नारायण सिंह ने कांग्रेस के उम्मीदवार आरिफ मसूद के निर्वाचन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि कांग्रेस प्रत्याशी आरिफ मसूद ने खुद तथा पत्नी के नाम लिए गए बैंक लोन का उल्लेख अपने नामांकन पत्र में नहीं किया था। उन्होंने नामांकन पत्र में उक्त जानकारी जानबूझकर छुपाई थी।
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कांग्रेस विधायक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि बैंक द्वारा लोन संबंधित जो दस्तावेज पेश किए गए हैं, वे फर्जी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को लोन संबंधित दस्तावेजों की जांच के निर्देश हाईकोर्ट को दिए थे। एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए एसबीआई अशोक गार्डन ब्रांच मैनेजर को समंस जारी कर व्यक्तिगत रूप से तलब किया था।
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पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए वर्तमान बैंक मैनेजर ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपने बयान में कहा था कि वह दस्तावेजों के संबंध में कोई अभिमत नहीं दे सकते हैं। एकलपीठ ने संबंधित शाखा के तत्कालीन बैंक मैनेजर समस्त दस्तावेज के साथ उपस्थित रहने के आदेश जारी किए थे। एकलपीठ ने आदेश का पालन सुनिश्चित करने एसबीआई के जनरल मैनेजर को निर्देशित किया था। याचिका पर शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान तत्कालीन बैंक मैनेजर संदीप मालवीय एकलपीठ के समक्ष उपस्थित हुए। बैंक मैनेजर ने अपने बयान में दर्ज करवाते हुए बताया कि उक्त धमकी याचिकाकर्ता के नाम से दी जा रही है। क्रॉस एग्जाम तथा बयान दर्ज करने की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने के कारण एकलपीठ ने उक्त आदेश जारी किए। अनावेदक विधायक की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अजय गुप्ता तथा याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अजय मिश्रा उपस्थित हुए।
