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Jabalpur: राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ेंगी या मिलेगी राहत? पनामा पेपर बयान पर HC में निर्णायक सुनवाई आज

Tue, 12 May 2026 10:32 AM IST
Ashutosh Pratap Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: Ashutosh Pratap Singh Updated Tue, 12 May 2026 10:32 AM IST
सार

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान द्वारा दायर मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में अंतिम सुनवाई 12 मई को होगी। यह मामला 2018 में झाबुआ की चुनावी सभा में दिए गए बयान से जुड़ा है, जिसमें राहुल गांधी ने पनामा पेपर लीक मामले में कार्तिकेय चौहान का नाम लिया था।

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rahul gandhi defamation case final hearing in madhya pradesh high court over kartikeya chouhan remark
मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका पर हाईकोर्ट में होगी अंतिम सुनवाई - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा दायर याचिका पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में अब अंतिम सुनवाई होगी। यह मामला केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान द्वारा दायर मानहानि प्रकरण से जुड़ा है। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने मामले की अंतिम सुनवाई 12 मई को निर्धारित की है।

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भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट ने जारी किया था समन

दरअसल, केंद्रीय मंत्री तथा तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान ने भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि की कार्यवाही शुरू करने की मांग करते हुए आवेदन दायर किया था। आवेदन में कहा गया था कि 29 अक्टूबर 2018 को झाबुआ में आयोजित एक चुनावी सभा के दौरान राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि पनामा पेपर लीक मामले में कार्तिकेय चौहान का नाम शामिल है। शिकायतकर्ता के अनुसार इस बयान से उनकी और उनके परिवार की छवि धूमिल हुई।

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धारा 499 और 500 के तहत दर्ज हुआ केस

भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट ने दिसंबर 2024 में राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज करते हुए समन जारी किया था। समन जारी होने के बाद राहुल गांधी की ओर से मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ में चल रही है।

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कोर्ट ने मांगी थीं नई ऑर्डर शीट

पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया था कि मई 2025 के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट की ऑर्डर शीट रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है। इसके बाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिए थे कि मई 2025 के बाद की सभी ऑर्डर शीट रिकॉर्ड पर प्रस्तुत की जाएं। इसके साथ ही कोर्ट ने अनावेदक पक्ष को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा था। गुरुवार को हुई सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मामले में आगे की कार्रवाई करते हुए 12 मई को अंतिम सुनवाई तय की है।

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