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Pune Porsche Accident Case: अमीर के लिए अलग कानून? राहुल गांधी बोले- ट्रक-बस चालक से निबंध क्यों नहीं लिखवाते
Wed, 22 May 2024 03:02 PM IST
उदित दीक्षित
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, भाेपाल
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, भाेपाल
Published by: उदित दीक्षित
Updated Wed, 22 May 2024 03:02 PM IST
सार
Pune Porsche Accident Case: पुणे हिट एंड रन केस में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं, इस हादसे के मुख्य नाबालिग आरोपी को 15 घंटे में जमानत मिलने और निबंध लिखने के फैसले का भी विरोध हो रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इसे लेकर एक वीडियो जारी किया है।
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पुणे हिट एंड रन केस।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
Pune Porsche Accident Case: पुणे हिट एंड रन केस में मध्यप्रदेश के रहने वाले दो इंजीनियर्स की मौत हो गई। हादसा 18 मई की रात दो बजे के करीब हुआ। इस हादसे के आरोपी नाबालिग को किशोर न्याय बोर्ड कोर्ट ने घटना के 15 घंटे के अंदर ही कुछ मामूली शर्तों पर जमानत दे दी। इसके बाद से मामले ने तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेट फार्म एक्स पर एक वीडिया शेयर कर फैसले पर सवाल उठाए हैं। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर भी हमला बोला।
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वीडियो शेयर कर राहुल गांधी ने कहा कि बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, ओला-उबर और ऑटो अगर गलती से किसी को मार देते हैं तो 10 साल की सजा हो जाती है। चाबी उठाकर फेंक देते हैं। लेकिन, अगर अमीर घर का 16-17 साल का बेटा पोर्शे गाड़ी को शराब पीकर चलाता है और दो लोगों की हत्या कर देता है तो उससे कहा जाता है कि निबंध लिख दो। यह निबंध बस, ऑटो और उबर ड्राइवर से क्यों नहीं लिखवाते?
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पीएम नरेंद्र मोदी से पूछा गया कि दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अरबपतियों का और एक गरीबों का। उनका जबाव आता है कि क्या मैं सबको गरीब बना दूं, सवाल यह नहीं है। सवाल न्याय का है, गरीबों और अमीरों सबको न्याय मिलना चाहिए। इसलिए हम लड़ रहे हैं, हम अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं।
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नरेंद्र मोदी दो हिंदुस्तान बना रहे हैं - जहां न्याय भी दौलत का मोहताज है। pic.twitter.com/uuJHvDdeRD
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 21, 2024
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने जताई हैरानी
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री (डिप्टी सीएम) देवेंद्र फडणवीस ने भी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के फैसले पर हैरानी जताई है। उन्होंने कहा कि दो लोगों की मौत के बाद भी बोर्ड ने नरम रुख अपनाया। पुणे पुलिस ने बोर्ड को दिए अपने आवेदन में कहा था कि आरोपी की उम्र 17 साल 8 महीने है।
अब जानिए, क्या है मामला?
18 मई की रात करीब दो बजे पुणे में हाई स्पीड पोर्शे कार ने बाइक सवार अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा को कुचल दिया था। हादसा इतना भयानक था कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। अश्विनी जबलपुर और अनीश उमरिया का रहने वाला था। हादसे के समय कार पुणे के एक नामी बिल्डर का नाबालिग बेटा चला रहा था और वह शराब के नशे में था। 12वीं में पास होने की खुशी में उसने दोस्तों के साथ पब में एक पार्टी रखी थी। यहां से वापस लौटने समय उसने बाइक सवार अनीश और अश्विनी को टक्कर मार दी। जिस समय यह हादसा हुआ, उस दौरान कार की रफ्तार करीब 200 किमी प्रति घंटे की बताई जा रही थी। हादसे के बाद लोगों ने दो कार सवारों को पकड़ लिया, लेकिन एक मौका मिलते ही भाग गया। पुलिस ने कार चला रहे युवक को गिरफ्तार किया, जिसकी उम्र 17 साल 8 महीने थी। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने आरोपी नाबालिग को 15 घंटे के अंदर ही जमानत दे दी थी। हालांकि, पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने मीडिया को बताया कि हमने अदालत से आरोपी के साथ वयस्क जैसा व्यवहार करने का आग्रह किया था। यह जघन्य अपराध है, हमने नाबालिग की हिरासत भी मांग की है। हम कोर्ट के आदेश के खिलाफ सेशन कोर्ट जाएंगे।
इन चार मामूली शर्तों पर मिली जमानत
नाबालिग का पिता, पब मालिक और मैनेजर पुलिस गिरफ्त में
हिंट एंड रन के इस मामले में पुणे पुलिस ने नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को मंगलवार को गिरफ्तार किया था। इसके अलावा नाबालिग ने जिस पब में शराब पी थी, उसके मालिक और मैनेजर को भी गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपी 24 मई तक पुलिस कस्टडी में हैं।
क्या बोले मृतकों के परिजन?
बेटी को खाने के गम में परिजनों का बुरा हाल है। पिता सुरेश कोष्टा आरोपी नबालिग लड़के और उसके माता-पिता को सजा मिलने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक हमारे बच्चे बालिग नहीं हुए हमें उन्हें गाड़ी नहीं दी। उन्होंने बच्चे को कार दे दी, यह गलत है। कार चला रहा लड़का पुणे के नामी बिल्डर का बेटा है, शायद इसीलिए उसकों 15 घंटे में जमानत मिल गई। वहीं, अनीश के दादा आत्माराम अवधिया ने कहा कि आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए।
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18 मई की रात करीब दो बजे पुणे में हाई स्पीड पोर्शे कार ने बाइक सवार अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा को कुचल दिया था। हादसा इतना भयानक था कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। अश्विनी जबलपुर और अनीश उमरिया का रहने वाला था। हादसे के समय कार पुणे के एक नामी बिल्डर का नाबालिग बेटा चला रहा था और वह शराब के नशे में था। 12वीं में पास होने की खुशी में उसने दोस्तों के साथ पब में एक पार्टी रखी थी। यहां से वापस लौटने समय उसने बाइक सवार अनीश और अश्विनी को टक्कर मार दी। जिस समय यह हादसा हुआ, उस दौरान कार की रफ्तार करीब 200 किमी प्रति घंटे की बताई जा रही थी। हादसे के बाद लोगों ने दो कार सवारों को पकड़ लिया, लेकिन एक मौका मिलते ही भाग गया। पुलिस ने कार चला रहे युवक को गिरफ्तार किया, जिसकी उम्र 17 साल 8 महीने थी। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने आरोपी नाबालिग को 15 घंटे के अंदर ही जमानत दे दी थी। हालांकि, पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने मीडिया को बताया कि हमने अदालत से आरोपी के साथ वयस्क जैसा व्यवहार करने का आग्रह किया था। यह जघन्य अपराध है, हमने नाबालिग की हिरासत भी मांग की है। हम कोर्ट के आदेश के खिलाफ सेशन कोर्ट जाएंगे।
इन चार मामूली शर्तों पर मिली जमानत
- जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने नाबालिग को यरवदा ट्रैफिक पुलिस के साथ 15 दिन काम करने के आदेश दिए हैं
- नशामुक्ति केंद्र के डॉक्टर से इलाज करवाने और मनोचिकित्सक से सलाह लेकर इसकी रिपोर्ट जमा करनी होगी
- सड़क हादसों पर 300 शब्द का निबंध लिखना होगा
- भविष्य में दुर्घटना पीड़ितों की मदद करनी होगी
नाबालिग का पिता, पब मालिक और मैनेजर पुलिस गिरफ्त में
हिंट एंड रन के इस मामले में पुणे पुलिस ने नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को मंगलवार को गिरफ्तार किया था। इसके अलावा नाबालिग ने जिस पब में शराब पी थी, उसके मालिक और मैनेजर को भी गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपी 24 मई तक पुलिस कस्टडी में हैं।
क्या बोले मृतकों के परिजन?
बेटी को खाने के गम में परिजनों का बुरा हाल है। पिता सुरेश कोष्टा आरोपी नबालिग लड़के और उसके माता-पिता को सजा मिलने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक हमारे बच्चे बालिग नहीं हुए हमें उन्हें गाड़ी नहीं दी। उन्होंने बच्चे को कार दे दी, यह गलत है। कार चला रहा लड़का पुणे के नामी बिल्डर का बेटा है, शायद इसीलिए उसकों 15 घंटे में जमानत मिल गई। वहीं, अनीश के दादा आत्माराम अवधिया ने कहा कि आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए।
इस केस से जुड़ी ये दो खबरें भी पढ़िए
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