फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Jabalpur News ›   Notice to Road Transport Corporation in Jabalpur-Mandla road landslide case

Jabalpur News: जबलपुर-मंडला मार्ग में भूस्खलन पर हाईकोर्ट सख्त, सड़क परिवहन निगम को भेजा नोटिस

Sat, 17 Aug 2024 03:17 PM IST
Jabalpur bureau जबलपुर ब्यूरो
Updated Sat, 17 Aug 2024 03:17 PM IST
सार

जबलपुर-मंडला रोड प्रोजेक्ट में लैंडस्लाइड के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्ती बरती है। सड़क परिवहन निगम को नोटिस भेजे गए हैं। 

विज्ञापन
Notice to Road Transport Corporation in Jabalpur-Mandla road landslide case
high court

विस्तार

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने जबलपुर-मंडला मार्ग स्थित नागा घाटी भूस्खलन मामले में राज्य शासन और सड़क परिवहन निगम को नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। युगलपीठ ने मामले की अगली सुनवाई दो सितंबर को निर्धारित की है।

विज्ञापन


यह जनहित याचिका नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के प्रांत अध्यक्ष डॉ. पी.जी. नाजपांडे और सामाजिक कार्यकर्ता रजत भार्गव द्वारा दायर की गई है, जिनकी ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने पक्ष रखा। याचिका में कहा गया है कि जबलपुर-मंडला-रायपुर नेशनल हाईवे पर बरेला के आगे नागा घाटी लगभग 2600 मीटर के दायरे में आती है, जहां लगातार भूस्खलन होता रहता है। इसके चलते सड़कों पर पत्थर गिरने से दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है।
विज्ञापन


याचिकाकर्ताओं ने पहले भी संभागायुक्त जबलपुर को इस समस्या के संबंध में पत्र लिखा था, जिसके बाद सड़क विकास प्राधिकरण को पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए गए थे। रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने भी आश्वासन दिया था कि विशेषज्ञों की राय ली जा रही है और जल्द ही ठोस उपाय किए जाएंगे, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।
विज्ञापन
विज्ञापन


याचिकाकर्ताओं द्वारा ध्यान आकर्षित कराने पर मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग ने भी इस मामले में संज्ञान लेकर रिपोर्ट तलब की थी। रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने विशेषज्ञों की राय प्राप्त होने और वन भूमि परिवर्तन की कार्रवाई के उपरांत शीघ्र ही सुरक्षा के उपाय किए जाने की जानकारी दी थी। 


याचिका के साथ प्रकाशित समाचारों को संदर्भ के रूप में संलग्न किया गया है। हाईकोर्ट ने इन समाचारों और अब तक की समस्त कार्रवाई के दस्तावेजों को अभिलेख पर लेने के साथ ही राज्य शासन और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जवाब आने के बाद आगामी दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed