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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Jabalpur News ›   MP News: Two years imprisonment to former MP Kankar Munjare and others, MP MLA court sentenced

MP News: पूर्व सांसद कंकर मुंजारे सहित अन्य को दो साल का कारावास, एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई सजा

Sun, 31 Dec 2023 08:41 PM IST
दिनेश शर्मा अमर उजाला, न्यूज डेस्क, जबलपुर
अमर उजाला, न्यूज डेस्क, जबलपुर Published by: दिनेश शर्मा Updated Sun, 31 Dec 2023 08:41 PM IST
सार

मारपीट के साढ़े तीन साल पुराने मामले में पूर्व सांसद कंकर मुजारे को दो साल कारावास की सजा सुनाई गई है। एमपी एमएलए कोर्ट की विशेष कोर्ट ने उनके साथ चार अन्य को भी सजा दी गई है। 

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MP News: Two years imprisonment to former MP Kankar Munjare and others, MP MLA court sentenced
पूर्व सांसद कंकर मुंजारे को दो साल कारावास की सजा सुनाई गई है। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

पूर्व सांसद कंकर मुजारे तथा उनके चार साथियों को मारपीट के आरोप में विभिन्न धाराओं के तहत अधिकतम दो साल की सजा से दंडित किया गया है। जबलपुर स्थित एमपी एमएलए कोर्ट की विशेष कोर्ट ने आरोपियों को 15-15 सौ रुपये के अर्थदंड की भी सजा से दंडित किया है।
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अभियोजन के अनुसार बालाघाट जिले के खैरलांजी थानांतर्गत खनिज विभाग की अनुमति से प्रार्थी अजय लिल्हारे एलएनटीपीसी 200 मशीन से टैक्टरों के आवाजाही के लिए रैंप का निर्माण कर रहा था। घटना दिनांक 25 जून 2020 को पूर्व सांसद कंकर मुंजारे तथा उसके साथी सफारी गाड़ी से आए तथा उनका एक अन्य साथी अजय उर्फ छोटू मोटरसाइकिल से आया। सभी ने उसके साथ गाली-गलौज करते हुए जबरदस्ती मशीन से उतारा और लाठियों से मारपीट की। आरोपी प्रतिमाह 20 लाख रुपये की मांग कर रहे थे।
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पुलिस ने प्रार्थी की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया था। प्रकरण की सुनवाई के दौरान पेश किए गए साक्ष्य तथा गवाहों के आधार ने न्यायालय ने पूर्व सांसद कंकर मुजारे, अजय उर्फ छोटू, इंदू लिल्हारे, सावनलाल पिछोड़े तथा नंद किशोर को धारा 327, 147, 149 के तहत दोषी ठहराते हुए उक्त सजा से दंडित किया। 
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