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MP News: नाबालिग से दुष्कर्म के दो आरोपियों को तीन उम्रकैद, पॉक्सो कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

Sat, 10 Jun 2023 10:25 PM IST
रवींद्र भजनी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: रवींद्र भजनी Updated Sat, 10 Jun 2023 10:25 PM IST
सार

जबलपुर की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के दो आरोपियों को तिहरा आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर जुर्माना भी लगाया है। पीड़िता को दो लाख रुपये प्रतिकर राशि देने का आदेश दिया है। 
 

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MP News: Three life terms for two accused of raping a minor, POCSO court also imposed fine
Court Room - फोटो : Social Media

विस्तार

जबलपुर में पॉक्सो की विशेष अदालत ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले दो आरोपियों को तिहरे आजीवन कारावास से दंडित किया है। अदालत ने दोनों आरोपियों पर आठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही पीडि़ता को दो लाख रुपये की मुआवजा प्रदान करने के आदेश दिए है।

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अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 8 अगस्त 2016 को पीड़िता ने शहपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बालमुकुंद पटेल और अमरजीत पटेल का उसके घर आना-जाना था। जब उसके माता-पिता और भाई घर में नहीं थे तब अमरजीत पटेल उसके घर आ जाता था। उसके साथ जबरदस्ती बुरा काम करता था। ऐसा अमरजीत ने उसके साथ 7-8 बार किया। जब वह अपने पापा को टिफिन देने खेत में जाती थी, तब वहां छोटे उर्फ बालमुकुंद पटेल उसके साथ गलत काम करता था। दोनों आरोपियों ने उसके साथ गलत काम किया। इससे वह गर्भवती हो गई। यह बात उसने अपने घर में किसी को नहीं बताई थी। जब वह सुबह दैनिक क्रिया के लिए घर से बाहर गई, तब उसकी डिलीवरी हो गई। वह डर गई और बच्चा छोड़कर आ गई और नहाने लगी। उसने सारी बात माता-पिता और बहन को बताई थी। तब वे लोग बच्चा देखने गए। उससे पहले बच्चे को 108 गाड़ी ले गई थी। शिकायत पर पुलिस ने दुराचार व पॉक्सो एक्ट व एसटी/एससी एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान पेश किए गए गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने दोनों आरोपी अमरजीत व बालमुकुंद पटेल को तिहरे आजीवन कारावास व जुर्माने से दंडित किया है। मामले में शासन की ओर से अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी स्मृतिलता बरकड़े ने पैरवी की।

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