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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Jabalpur News ›   MP News: The guilty of molesting a five-year-old girl in Sihora will be sentenced to 10 years, fine will also have to be paid

MP News: सिहोरा में पांच साल की बच्ची से दुराचार के दोषी को 10 साल की सजा, जुर्माना भी देना होगा

Fri, 01 Jul 2022 11:16 AM IST
अंकिता विश्वकर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: अंकिता विश्वकर्मा Updated Fri, 01 Jul 2022 11:16 AM IST
सार

सिहोरा में एक पांच वर्षीय बच्ची से दुराचार के आरोपी को विशेष अदालत ने 10 साल की सजा और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी ने पांच साल पहले 2017 में बच्ची को कुल्फी खिलाने का लालच देकर उसके साथ गलत काम किया था।

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MP News: The guilty of molesting a five-year-old girl in Sihora will be sentenced to 10 years, fine will also have to be paid
दुराचार के आरोपी को 10 साल की जेल। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

जबलपुर जिले के सिहोरा में एक पांच साल की बच्ची से दुराचार के आरोपी को विशेष अदालत ने दोषी मानते हुए 10 साल की जेल और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। 
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पांच साल पुराना है मामला
पॉक्सो के विशेष न्यायधीश सैफी दाउदी की अदालत ने एक 5 वर्षीय मासूम बच्ची को कुल्फी दिलाने के बहाने एकांत में ले जाकर दुराचार करने वाले आरोपी समर सिंह भूमिया को 10 साल के कठोर कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि पीड़िता के पिता ने मंझौली थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी थी, कि 26 फरवरी 2017 की शाम वह इंद्राना बाजार गया था। रात में वापस घर आया तो उसकी पत्नी ने बताया कि उसकी मंझली बेटी 5 वर्षीय घर पर नहीं है। जिसकी तलाश की गई जो कि रात करीब 10 बजे पावर हाउस के पास बरगद के पेड़ के पास मिली। बच्ची ने रोते हुए गांव के समर सिंह पर कुल्फी खिलाने की बात कह कर गलत काम करने का आरोप लगाया थाशिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान पेश किये गये गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी को 10 साल की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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