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MP News: दो माह के लिए कैसे जारी किए परमिट, हलफनामा पेश नहीं करने पर क्षेत्रीय उप परिवहन आयुक्त को नोटिस जारी
Mon, 22 Jan 2024 04:30 PM IST
दिनेश शर्मा
अमर उजाला, न्यूज डेस्क, जबलपुर
अमर उजाला, न्यूज डेस्क, जबलपुर
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Mon, 22 Jan 2024 04:30 PM IST
सार
याचिकाकर्ता आर जे फौजदार बस सर्विस की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि क्षेत्रीय उप परिवहन आयुक्त ने श्री दुर्गाम्बा बस सर्विस को बस संचालन के लिए दो माह का अस्थायी परमिट प्रदान किया था। सामान्य तौर पर अस्थाई परमिट एक माह के लिए जारी किए जाते हैं।
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हाईकोर्ट ने उप क्षेत्रीय परिवहन आयुक्त को अवमानना नोटिस जारी किए हैं।
- फोटो : file photo
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विस्तार
बस संचालन के लिए दो माह की अवधि का अस्थायी परमिट जारी किए जाने के संबंध में क्षेत्रीय उप परिवहन आयुक्त ने हाईकोर्ट में हलफनामा के साथ जवाब पेश नहीं किया। जस्टिस राज मोहन सिंह ने इसे हाईकोर्ट के आदेश की नाफरमानी मानते हुए उप क्षेत्रीय परिवहन आयुक्त को अवमानना नोटिस जारी किए हैं।
याचिकाकर्ता आर जे फौजदार बस सर्विस की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि क्षेत्रीय उप परिवहन आयुक्त ने श्री दुर्गाम्बा बस सर्विस को बस संचालन के लिए दो माह का अस्थायी परमिट प्रदान किया था। सामान्य तौर पर अस्थाई परमिट एक माह के लिए जारी किए जाते हैं। याचिका की सुनवाई के दौरान क्षेत्रीय उप परिवहन आयुक्त जबलपुर को इस संबंध में हलफनामा के साथ जवाब पेश करने के निर्देश जारी किए गए थे।
हलफनामा के साथ जवाब पेश करने के निर्देश 15 दिसंबर 2023 को जारी किए गए थे। हलफनामा के साथ जवाब पेश करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था। इसके बाद न्यायालय ने 3 जनवरी को हुई सुनवाई के दौरान हलफनामा पेश करने के लिए चेतावनी के साथ अंतिम समय प्रदान किया था। इसके बावजूद भी उनके द्वारा हलफनामा पेश नहीं किया गया। एकलपीठ ने पाया कि अनावेदक ने जानबूझकर आदेश का पालन नहीं किया है। एकलपीठ ने अनावेदक को अवमानना नोटिस जारी किए हैं। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता आशीष रावत ने पैरवी की।
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याचिकाकर्ता आर जे फौजदार बस सर्विस की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि क्षेत्रीय उप परिवहन आयुक्त ने श्री दुर्गाम्बा बस सर्विस को बस संचालन के लिए दो माह का अस्थायी परमिट प्रदान किया था। सामान्य तौर पर अस्थाई परमिट एक माह के लिए जारी किए जाते हैं। याचिका की सुनवाई के दौरान क्षेत्रीय उप परिवहन आयुक्त जबलपुर को इस संबंध में हलफनामा के साथ जवाब पेश करने के निर्देश जारी किए गए थे।
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हलफनामा के साथ जवाब पेश करने के निर्देश 15 दिसंबर 2023 को जारी किए गए थे। हलफनामा के साथ जवाब पेश करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था। इसके बाद न्यायालय ने 3 जनवरी को हुई सुनवाई के दौरान हलफनामा पेश करने के लिए चेतावनी के साथ अंतिम समय प्रदान किया था। इसके बावजूद भी उनके द्वारा हलफनामा पेश नहीं किया गया। एकलपीठ ने पाया कि अनावेदक ने जानबूझकर आदेश का पालन नहीं किया है। एकलपीठ ने अनावेदक को अवमानना नोटिस जारी किए हैं। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता आशीष रावत ने पैरवी की।
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