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MP News: बहू के हत्यारे सास-ससुर व चाचा ससुर को उम्रकैद, प्रताड़ना के दौरान मारा था चाकू

Fri, 01 Mar 2024 10:27 PM IST
दिनेश शर्मा अमर उजाला, न्यूज डेस्क, जबलपुर
अमर उजाला, न्यूज डेस्क, जबलपुर Published by: दिनेश शर्मा Updated Fri, 01 Mar 2024 10:27 PM IST
सार

बहू की हत्या के आरोप में कोर्ट ने सास-ससुर व चाचा ससुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया गया है। 

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MP News: Life imprisonment to mother-in-law, father-in-law and uncle who killed daughter-in-law
कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। - फोटो : file photo

विस्तार

अपर सत्र न्यायाधीश अनिल चौधरी की अदालत ने बहू की हत्या के आरोपी जबलपुर निवासी सास-ससुर गुल्लो और राजू उर्फ शरीफ व चाचा ससुर अब्दुल कदीर का दोष सिद्ध पाया। इसी के साथ आजीवन कारावास की सजा सुना दी। दो-दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। 
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अभियोजन की ओर से एजीपी सुशील सोनी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि आरोपियों ने 29 जुलाई, 2021 को शाम छह बजे बहू हिना बानो के साथ विवाद शुरू किया। इसी दौरान गाली-गलौच के बाद सास गुल्लो ने बाल पकड़कर खींच लिए। इसके बाद चाकू से कलाई में मार दिया। इससे खून निकलने लगा। इस वारदात में ससुर राजू व चाचा ससुर अब्दुल ने साथ दिया। बुरी तरह लहुलुहान हिना को अस्पताल ले गए। जहां काफी कोशिशों के बाद डाक्टर उसे बचा नहीं पाए। लिहाजा, हनुमानताल पुलिस ने हत्या सहित अन्य धाराओं के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर लिया। अदालत ने दोष साबित पाकर सजा सुना दी।
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