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MP News: अंडरटेकिंग के बावजूद जारी नहीं की मार्कशीट, हाईकोर्ट ने जारी किया अवमानना नोटिस

Mon, 08 Jul 2024 08:48 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: शबाहत हुसैन Updated Mon, 08 Jul 2024 08:48 PM IST
सार

MP News: अंडरटेकिंग देने के बावजूद भी निर्धारित समय सीमा में छात्रा को मार्कशीट नहीं दिये जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गयी थी। याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस संजीव सचदेवा तथा जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलसचिव को अवमानना नोटिस जारी किये है।

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MP News: Court strict on mark sheet not issued despite undertaking
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

याचिकाकर्ता इशिता पटेल की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि उसे सेमेस्टर की मार्कशीट जारी नहीं की गयी थी। जिसके खिलाफ उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। याचिका की सुनवाई के दौरान राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने हाईकोर्ट को बताया था कि बेसिक कम्प्यूटर इंजीनियरिंग की उत्तर पुस्तिका गुम होने के कारण छात्र औसत अंक दिये जायेगे। उनके द्वारा अंटर टेकिंग दी गयी थी कि 15 दिनों में छात्रा को मार्कशीट प्रदान कर दी जायेगी।

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दो माह से अधिक का समय गुजर जाने के बावजूद भी विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से छात्र को मार्कशीट उपलब्ध नहीं कराई गयी। जिसके कारण उक्त याचिका दायर की गयी थी। युगलपीठ ने   याचिका  की सुनवाई के बाद रजिस्ट्रार को अवमानना नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता एस के वर्मा ने पैरवी की।

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